Patna highcourt - पटना हाईकोर्ट ने ग्राम कचहरी के फैसले को किया रद्द, बताया क्या है उनके अधिकारों की सीमाएं
Patna highcourt - पटना हाईकोर्ट ने ग्राम कचहरी के दिए फैसले को रद्द कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने ग्राम कचहरी को उनके अधिकार और सीमाओं के बारे में बताया। कोर्ट ने कहा कि ग्राम कचहरी केवल 10 हजार के वित्तिय दावे व विभाजन पर फैसला दे सकता है।

Patna - पटना हाईकोर्ट ने ग्राम कचहरी, रामपट्टी (मधुबनी) के 8 मार्च, 2022 और 16, मार्च 2024 के आदेश रद्द कर दिया।जस्टिस राजेश कुमार वर्मा ने कहा कि ग्राम कचहरी ने ‘शीर्षक व स्वामित्व’ के विवाद का निपटारा किया, जो बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 111 के अंतर्गत निषिद्ध है।
वरीय अधिवक्ता बिनोदानंद मिश्रा ने बताया कि प्रतिवादी श्रीमंत मिश्रा ने 20 सितंबर 2021 को ग्राम कचहरी में आवेदन कर दावा किया कि निरंजन मिश्रा ने 1971 के पारिवारिक बंटवारे के बावजूद उनकी 1.5 धुर जमीन पर मकान बनाया और 2.25 धुर भूमि का मौखिक आदान‑प्रदान किया। ग्राम कचहरी ने बिना सुनवाई के ₹8,500 मुआवजा वसूलने और जमीन पर प्रतिवादी का कब्जा बनाए रखने का आदेश जारी किया।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धारा 110 ग्राम कचहरी को केवल दस हजार रुपये तक के वित्तीय दावे और विभाजन मामलों तक सीमित अधिकार देती है। ‘स्वामित्व व शीर्षक’ विवाद इसके क्षेत्राधिकार से बाहर हैं। कोर्ट ने दोनों आदेशों को अवैध व असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया गया।