Patna highcourt - लल्लू मुखिया को मर्डर केस का आरोपी बनाना पटना पुलिस को पड़ा महंगा, हाईकोर्ट ने पूरी केस डायरी के साथ किया तलब

Patna highcourt - दो साल पहले हुए मर्डर के मामले बाढ़ के चर्चित नेताओं में शामिल लल्लू मुखिया को आरोपी बनाए जाने पर पुलिस की परेशानी बढ़ गई है। पटना हाईकोर्ट ने जांच से जुड़ी केस डायरी के साथ हाजिर होने का निर्देश दिया है।

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PATNA - पटना हाईकोर्ट ने दो साल पुराने हत्याकांड में  पटना पुलिस द्वारा बाढ़ के लल्लू मुखिया को अचानक सह अभियुक्त बनाकर उनकी गिरफ्तारी हेतु कार्रवाई के मामले में अनुसंधानकर्ता पुलिस अफसर को केस डायरी के साथ तलब किया है। साथ ही हाई कोर्ट ने अगले तीन दिनों तक लल्लू मुखिया के खिलाफ गिरफ्तारी या कुर्की जब्ती पर रोक लगाया है। जस्टिस चंद्रशेखर झा ने करणवीर यादव उर्फ लल्लू मुखिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया । 

 याचिकाकर्ता की तरफ से वरीय अधिवक्ता चितरंजन सिन्हा ने कोर्ट को बताया कि दो साल पहले बाढ़ थाने में एक हत्याकांड का मामला  ( कांड संख्या 98/2023) दर्ज होता है,जिसमें कई नामजद अभियुक्त हैं।पुलिस ने घटना की जांच कर दो बार चार्ज शीट भी दायर किया।  जिसमें इसका का नाम तक नहीं आया।अचानक इस वर्ष फरवरी में  बाढ़  के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में पुलिस की तरफ  से उनके मुवक्किल के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट निर्गत करने की मांग करती है। निचली अदालत वारंट जारी भी कर देती है  । 

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वरीय अधिवक्ता सिन्हा ने दलील दिया कि दो साल पहले की घटना की पुलिस अनुसंधान के किस चरण में लल्लू मुखिया का नाम आया,  उसके खिलाफ क्या ठोस सबूत मिले,इसकी विवेचना किए  बगैर ही निचली अदालत ने उनके खिलाफ फरारी इश्तहार निर्गत करते हुए अब कुर्की जब्ती की कार्यवाही कर रही है।

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यह भी कहा गया कि पुलिस की यह जल्दीबाज़ी में की गई कार्रवाई राजनैतिक दबाव में की जा रही है,क्योंकि याचिकाकर्ता राजनैतिक तौर पर सक्रिय और स्थानीय तौर पर  चर्चित हैं।  राज्य सरकार की तरफ से इस याचिका का विरोध विशेष  लोक अभियोजक अजय मिश्रा ने किया।इस मामलें की सुनवाई 10 अप्रैल,2025 को की जाएगी।