Bihar Teacher News: बिहार के इन शिक्षकों को नहीं मिलेगा वेतन! शिक्षा विभाग के सख्त आदेश से हड़कंप, जानिए पूरा मामला

Bihar Teacher News: बिहार के शिक्षकों का वेतन रोका जा सकता है। शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षकों को आदेश देते हुए 31 दिसंबर तक का समय दिया था लेकिन अब तक जिन शिक्षकों ने आदेश का पालन नहीं किया है उनका वेतन रोक दिया जाएगा।

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इन शिक्षकों का नहीं मिलेगा वेतन - फोटो : social media

Bihar Teacher News: बिहार के शिक्षकों के लिए अहम खबर है। जिन शिक्षकों ने 31 दिसंबर तक अपना चल अचल संपत्ति का ब्योरा शिक्षा विभाग को सौंप दिया है उनके लिए तो राहत की खबर है। लेकिन जिन शिक्षकों ने अंतिम दिन तक अपना चल अचल संपत्ति का ब्योरा नहीं सौंपा है। उनके लिए टेंशन वाली खबर है। बता दें कि शिक्षा विभाग के द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब इन शिक्षकों का वेतन रोक जाएगा। जिन सरकारी शिक्षकों ने संपत्ति ब्योरा नहीं दिया है उन्हें अब वेतन नहीं मिलेगा। ऐसे में यह शिक्षकों के लिए बड़ा झटका है।   

31 दिसंबर का समय सीमा समाप्त 

दरअसल, बिहार सरकार ने सरकारी विभागों में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सामान्य प्रशासनिक विभाग के अंतर्गत बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के निर्देश पर राज्य के सभी विभागों में कार्यरत समूह ‘क’ सहित अन्य श्रेणियों के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अपनी चल और अचल संपत्ति का पूरा ब्योरा देना अनिवार्य कर दिया गया है। यह विवरण 31 दिसंबर तक जमा करना था। 

शिक्षा विभाग ने जारी किए थे सख्त निर्देश

इसी कड़ी में शिक्षा विभाग ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी प्रकार के शिक्षकों को भी संपत्ति का विवरण देने का निर्देश जारी किया था। विभाग ने स्पष्ट किया था कि शिक्षकों को न केवल अपनी चल और अचल संपत्ति, बल्कि कर्ज और अन्य वित्तीय दायित्वों की जानकारी भी विभाग को उपलब्ध करानी होगी।

चल-अचल संपत्ति और दायित्वों का पूरा विवरण जरूरी

शिक्षा विभाग के निर्देश के अनुसार, शिक्षकों को A4 साइज के सादे कागज पर अपनी संपत्ति का विवरण देना था। इसमें चल संपत्ति के तहत नकद राशि, बैंक जमा, वाहन, आभूषण आदि और अचल संपत्ति के तहत जमीन, मकान या फ्लैट की पूरी जानकारी देना अनिवार्य है। साथ ही किसी भी प्रकार के ऋण या वित्तीय दायित्वों का उल्लेख भी करना होगा।

जनवरी माह का रोकेगा वेतन 

विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि जिन शिक्षकों का संपत्ति विवरण विभाग को समय पर प्राप्त होगा, उन्हें ही जनवरी माह का वेतन भुगतान किया जाएगा। जो शिक्षक तय समय सीमा यानी 31 दिसंबर तक अपना विवरण जमा नहीं किए हैं अब उनका जनवरी का वेतन रोक दिया जाएगा।

तीन पन्नों का अटैचमेंट अनिवार्य

विभागीय प्रक्रिया के तहत संपत्ति विवरण संबंधित जिला कार्यालय में कंप्यूटर पर अपलोड किया जाएगा। इसके साथ तीन पन्नों का अटैचमेंट अनिवार्य किया गया है, जिसमें प्रत्येक पन्ने के नीचे शिक्षक के हस्ताक्षर होना जरूरी होगा। अधिकारियों के अनुसार, यह व्यवस्था दस्तावेजों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए की गई है।