Bihar Teacher news - शिक्षकों के लिए खुशखबरी: नए वेतनमान पर मिलेगा नवंबर का वेतन, इस तारीख तक भुगतान का आदेश; लापरवाही पर होगी कार्रवाई

बिहार में नई सरकार के आने के बाद सरकारी शिक्षकों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। सभी शिक्षकों को नवंबर की सैलरी बढ़े हुए वेतनमान के अनुसार दी जाएगी।

Bihar Teacher news - शिक्षकों के लिए खुशखबरी: नए वेतनमान पर

Patna - सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षकों को नवंबर माह का वेतन नए वेतन निर्धारण के आधार पर शीघ्र ही मिल जाएगा। मंगलवार को हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा करते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर हर हाल में वेतन भुगतान सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।

डीईओ का सख्त अल्टीमेटम 

अपर मुख्य सचिव के निर्देश मिलते ही डीईओ (जिला शिक्षा पदाधिकारी) संजय कुमार एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी है और जिले के सभी प्रधानाध्यापकों (HM), प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों (BEO) और डीपीओ को इस आदेश पर तत्काल अमल करने का सख्त निर्देश दिया है। डीईओ ने चेतावनी दी है कि वेतन भुगतान में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई होगी।

तारीखों का रखें ध्यान: कब क्या करना है?

विभाग ने वेतन और एरियर भुगतान के लिए एक टाइमलाइन तय की है, जिसका पालन अनिवार्य है:

5 दिसंबर तक: सभी विशिष्ट शिक्षकों (Vishishtha Shikshak) को अपनी सेवा पुस्तिका (Service Book) पर वेतन निर्धारण का कार्य पूरा कराना होगा।

6 दिसंबर तक: शिक्षकों को एरियर विपत्र तैयार कर एचएम से हस्ताक्षर करवाकर बीआरसी (BRC) के लेखापाल के पास जमा करना होगा। इसी तारीख तक नए वेतनमान पर नवंबर का वेतन भुगतान करने का लक्ष्य भी रखा गया है।

8 दिसंबर तक: सभी बीईओ प्राप्त विपत्रों की जांच कर उन्हें डीपीओ स्थापना के कार्यालय में उपलब्ध कराएंगे।

10 दिसंबर तक: कैंप मोड में सेवा पुस्तिका पर वेतन भुगतान की प्रविष्टि की जाएगी। अन्य प्रकार के एरियर बिल भी इसी तारीख तक डीपीओ को सौंपने होंगे।

तीन दिनों में होगा भुगतान 

 डीपीओ स्थापना के पास विपत्र (Bill) पहुंचने के बाद उनकी जांच की जाएगी और तीन दिनों के भीतर संबंधित शिक्षकों के खाते में राशि का भुगतान सुनिश्चित कराया जाएगा। इस आदेश से शिक्षकों में खुशी की लहर है।