Bihar Traffic Rule: बिना ISI मार्क वाले 100-200 के हेलमेट पहनना पड़ सकता है मंहगा!बिहार में ट्रैफिक पुलिस ने सख्त किए नियम
Bihar Traffic Rule: बिना ISI मार्क वाले हेलमेट पहनना अब महंगा पड़ सकता है। बिहार में ट्रैफिक पुलिस ने नियम सख्त किए हैं। जानें क्या है नया जुर्माना और कैसे बचें ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंशन से।

Bihar Traffic Rule: सड़क सुरक्षा के बढ़ते मामलों और मौतों की संख्या को देखते हुए भारत सरकार ने हेलमेट से जुड़े नियमों को कड़ा कर दिया है। खासकर मोटरसाइकिल और स्कूटी जैसे दोपहिया वाहनों के चालकों के लिए हेलमेट पहनना केवल विकल्प नहीं, बल्कि एक अनिवार्य कर्तव्य है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के अनुसार, दोपहिया वाहनों की दुर्घटनाओं में सिर पर लगी चोटें सबसे घातक होती हैं। आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि एक गुणवत्तापूर्ण ISI मार्क हेलमेट सिर की गंभीर चोटों से बचा सकता है और मृत्यु की संभावना को कम कर सकता है।
ISI मार्क क्यों?
ISI यानी Indian Standards Institute का सर्टिफिकेशन दर्शाता है कि वह हेलमेट भारतीय मानकों पर खरा उतरा है। इसका मतलब है कि टेस्टिंग, स्ट्रेंथ, इम्पैक्ट रेसिस्टेंस और फिटिंग जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं में वह हेलमेट सक्षम पाया गया है।बाजार में सस्ते हेलमेट उपलब्ध हैं जिनकी कीमत 100-200 रुपये है, लेकिन ऐसे हेलमेट सिर की सुरक्षा के मामले में पूरी तरह विफल होते हैं। इसलिए अब बिहार सरकार ने ऐसे हेलमेट पर नकेल कसने का फैसला लिया है।
नया नियम क्या कहता है?
पटना के जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO) उपेंद्र कुमार पाल ने हाल ही में यह साफ किया है कि बिना ISI मार्क वाले हेलमेट पहनने वाले दोपहिया चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह नियम चालकों के साथ-साथ पीछे बैठी सवारी पर भी समान रूप से लागू होगा।
धारा 129: बिना हेलमेट वाहन चलाने पर ₹1000 का जुर्माना, वाहन जब्ती और लाइसेंस निलंबन।
धारा 194D: हेलमेट पहनने के बावजूद अगर स्ट्रैप नहीं बांधा गया है तो भी ₹1000 का चालान।
बिना ISI मार्क हेलमेट: इस पर अलग से ₹1000 का जुर्माना लगेगा।
साथ ही, बार-बार नियम तोड़ने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत तीन महीने तक की जेल का प्रावधान भी है।सरकार और ट्रैफिक पुलिस ने हेलमेट जांच के लिए विशेष वाहन चेकिंग अभियान शुरू किया है। चौराहों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सघन निगरानी रखी जा रही है।