new petition for sc-sc compensation - एससी-एसटी को बिना प्राथमिकी दर्ज किए सिर्फ शिकायत दर्ज होने पर मिलेगा मुआवजा! पटना हाईकोर्ट में दर्ज हुई याचिका
new petition for sc-sc compensation - SC-ST वर्ग को लेकर एक याचिका पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। जिसमें थानों में शिकायत होने पर मुआवजे को लेकर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया है।

Patna - पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गयी है, जिसमें अनुसूचित जाति - जनजाति वर्ग से आने वाले व्यक्तियों पर होने वाले अपराध के मामले में मुआवजा के लिए उनके द्वारा दर्ज कराए गए शिकायत वाद के स्थिति में भी मुआवजा दिए जाने का मामले सम्बन्धित है।
ये याचिका अखिल भारतीय अनुसूचित जाति/जनजाति संघर्ष मोर्चा के बिहार राज्य के अध्यक्ष बासुकी पासवान बौद्ध द्वारा दायर की गयी है । उनका कहना था कि राज्य सरकार एससी और एसटी वर्ग के विरुद्ध होने वाले अपराध के मामले में एफआईआर दर्ज किए जाने पर ही मुआवजा दिया जाता है, जबकि प्राथमिकी दर्ज नहीं किए जाने पर पीड़ित व्यक्ति द्वारा शिकायत वाद अदालत में दर्ज कराया जाता है। सरकार को इस त्रुटि में सुधार करना चाहिए।
इस मामलें पर बार काउंसिल भवन में आयोजित कार्यक्रम में वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा, विजय पासवान समेत अन्य लोग उपस्थित थे। वहीं राज्य सरकार के वकील सदानंद पासवान और विनय कृष्ण कहना था कि सरकार को अधिनियम में सुधार करना चाहिए, ताकि प्राथमिकी के अलावे शिकायत वाद दर्ज किए जाने की स्थिति में भी पीड़ित को मुआवजा दिया जा सके।