patna highcourt - हाईकोर्ट पहुंचा मुखिया-सरपंचों को हथियार का लाइसेंस देने का मामला, याचिका दायर कर की गयी यह मांग

patna highcourt - मुखिया सरपंचों को हथियार का लाइसेंस जारी करने का फैसला खटाई में पड़ता हुुआ नजर आ रहा है। फैसले पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी है।

patna highcourt - हाईकोर्ट पहुंचा मुखिया-सरपंचों  को हथियार

Patna - पटना हाईकोर्ट में राज्यभर के त्रिस्तरीय पंचायत संस्थानों  के प्रतिनिधियों, विशेषतौर से मुखिया और सरपंचों को आर्म्स लाइसेंस जारी करने को लेकर राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को एक याचिका दायर कर चुनौती दी गयी है। इस याचिका में  आगामी विधानसभा चुनाव के सम्पन्न होने तक इस निर्णय को रद्द करने के लिए एक जनहित याचिका दायर की है। 

ये याचिका राजीव रंजन सिंह द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि राज्य सरकार के इस निर्णय से अधिकारियों द्वारा निष्पक्ष चुनाव कराने में बाधा बन सकती है और विधि व्यवस्था की समस्या खड़ी हो सकती है। 

याचिकाकर्ता ने इस आशय का अभ्यावेदन भी 1 जुलाई, 2025 को संबंधित प्रतिवादियों को भेजा था, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिल पाया है।  इसलिए यह जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि फिलहाल राज्य में पंचायत राज सिस्टम से जुड़े हुए तकरीबन ढाई लाख   जन प्रतिनिधि हैं। 

राज्य के मुख्य सचिव के जरिए राज्य सरकार, राज्य के डीजीपी, पंचायत राज विभाग के सचिव व राज्य के गृह मंत्रालय के एडीशनल चीफ सेक्रेट्री को प्रतिवादी बनाया गया है।

बता दें कि  पिछले महीने ही नीतीश सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों  को हथियार का लाइसेंस  जारी की प्रक्रिया  को आसान बनाने का फैसला लिया था।