Patna highcourt - महिला डॉक्टरों को मातृत्व अवकाश का भी मिलेगा मानदेय और प्रमाण-पत्र, पटना हाईकोर्ट ने दिया बड़ा आदेश

Patna highcourt - पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि महिला डॉक्टरों को भी मिलेगा मातृत्व अवकाश के मानदेय और प्रमाण पत्र। कोर्ट ने यह आदेश दो महिला डॉक्टरों की याचिका पर दिया है।

Patna highcourt -  महिला डॉक्टरों को मातृत्व अवकाश का भी मिल

Patna highcourt - पटना हाईकोर्ट ने महिला डॉक्टरों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए स्पष्ट किया कि मातृत्व अवकाश के दौरान भी उन्हें कार्य अनुभव प्रमाणपत्र और मानदेय दिया जाएगा। यह फैसला नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना की दो महिला डॉक्टरों — डॉ. अतुलिका प्रकाश और डॉ. अलका कुमारी — की याचिका पर जस्टिस हरीश कुमार ने सुनाया।

दोनों ने राज्य सरकार के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि मातृत्व अवकाश को सेवा अनुभव में नहीं जोड़ा जाएगा और उस अवधि का वेतन नहीं मिलेगा। याचिकाकर्ता के वरीय अधिवक्ता बिनोदानंद मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि 29 नवंबर, 2022 को सरकार खुद स्पष्ट कर चुकी है कि मातृत्व अवकाश को अनुभव और मानदेय में गिना जाएगा, फिर भी उन्हें इसका लाभ नहीं मिला।

कोर्ट ने एनएमसीएच के प्राचार्य को तत्काल अनुभव प्रमाणपत्र देने और स्वास्थ्य विभाग को 24 जून,2025 तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है।

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