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BREAKING: BPSC 70th Re-Exam: बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा रद्द करने को लेकर पटना हाईकोर्ट में टली सुनवाई, जानिए क्या हुआ

BPSC 70th Re-Exam: बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा रद्द करने को लेकर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है। आगे पढ़िए

BPSC 70th Re-Exam

BPSC 70th Re-Exam :70वीं संयुक्त बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की पुनः परीक्षा कराने के लिए पटना हाईकोर्ट सुनवाई आज नहीं होगी।जस्टिस अरविन्द सिंह चंदेल की सिंगल बेंच की अनुपलब्ध है।पप्पू कुमार व अन्य याचिकाओं पर आज सुनवाई होनी थी।16 जनवरी,2025  को जस्टिस अरविन्द सिंह चंदेल की बेंच ने इस मामलें पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार व आयोग से. जवाबतलब करते हुए 30 जनवरी,2025 तक जवाब देने को कहा था।

कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि इस मामलें के परिणाम पर 70वीं  बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट निर्भर होगा। इस मामलें की सुनवाई 31जनवरी,2025 को होनी थी, लेकिन बेंच की।अनुपलब्धता के कारण  सुनवाई नहीं हो सकी थी।आज पुनः इस मामलें पर सुनवाई होनी थी,लेकिन आज बेंच उपलब्ध नही होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी।इस मामलें पर कल सुनवाई होने की संभावना है।

16 जनवरी को हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने 30 जनवरी से पहले BPSC को एफिडेविट देने को कहा था। हालांकि, कोर्ट ने PT एग्जाम पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज समेत कई अन्य याचिकाएं BPSC 70वीं PT री-एग्जाम को लेकर पटना हाईकोर्ट में दायर की गई हैं। इसे अब एक साथ जोड़ दिया गया है।बता दें कि इससे पहले बिहार की आनंद लीगल एंड फोरम ट्रस्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया था. मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार, जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा था- ‘आपको आर्टिकल 226 के तहत पटना हाईकोर्ट जाना चाहिए.

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