BPSC 70th Re-Exam: पटना हाईकोर्ट में 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पुनः कराने के मामलें पर आज सुनवाई की जाएगी।जस्टिस अरविन्द सिंह चंदेल की सिंगल बेंच पप्पू कुमार व अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इससे पहले 31 जनवरी को हियरिंग नहीं हो पाई थी।
30 जनवरी को 70वीं PT को रद्द करवाने के लिए पटना में कैंडिडेट्स ने 8 घंटे तक उग्र प्रदर्शन किया था। इस दौरान 3 बार कैंडिडेट्स और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प भी हुई थी। सबसे पहले BPSC ऑफिस के बाहर, फिर JDU दफ्तर के बाहर। इसके बाद डाकबंगला चौराहे पर दोनों आमने-सामने हुए। सुबह 11 बजे से शुरू हुआ प्रदर्शन देर शाम साढ़े 7 बजे खत्म हुआ था।
16 जनवरी को हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने 30 जनवरी से पहले BPSC को एफिडेविट देने को कहा था। हालांकि, कोर्ट ने PT एग्जाम पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज समेत कई अन्य याचिकाएं BPSC 70वीं PT री-एग्जाम को लेकर पटना हाईकोर्ट में दायर की गई हैं। इसे अब एक साथ जोड़ दिया गया है।
जनसुराज के अलावा पूर्णिया सांसद पप्पू कुमार और खान सर की ओर से भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इसमें री-एग्जाम कराने और प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने की मांग की गई है।
बता दें कि इससे पहले बिहार की आनंद लीगल एंड फोरम ट्रस्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया था. मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार, जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा था- ‘आपको आर्टिकल 226 के तहत पटना हाईकोर्ट जाना चाहिए.