PATNA - पटना हाईकोर्ट ने भूमि से अवैध कब्ज़ा नहीं हटाए जाने के मामलें पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई की। जस्टिस राजेश वर्मा ने सुनवाई करते हुए भागलपुर के जिलाधिकारी को भूमि से अवैध कब्ज़ा तीन सप्ताह में हटाने का आदेश दिया।इस मामलें पर अगली सुनवाई 20 मार्च,2025 को की जाएगी।
अधिवक्ता दीपक कुमार सिन्हा ने कोर्ट को बताया था कि याचिकाकर्ता के रैयती खरीदी गयी भूमि को निजी विपक्षी को नियमों के विरुद्ध अंचलाधिकारी ने पर्चा वितरित कर दिया। जब याचिकाकर्ता ने ये मामला कलेक्टर,भागलपुर के समक्ष रखा गया।उन्होंने पर्चा रद्द कर दिया।इसके बावजूद परचाधारी का 2008 से अब तक कब्ज़ा बना हुआ है।
अधिवक्ता दीपक कुमार सिन्हा ने कोर्ट को बताया कि पर्चा रद्द होने के बाद अंचलाधिकारी द्वारा भूमि खाली करने का आदेश दिया गया,लेकिन अभी तक भूमि पर कब्ज़ा परचाधारी के कब्जे में है। इस तथ्य को राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया है,लेकिन इसके बाद भी रैयती भूमि पर अवैध कब्ज़ा बना हुआ है ।
कोर्ट ने इस बात पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए डी एम,भागलपुर को आज तलब किया था। कोर्ट ने इस मामलें पर सख्त रुख अपनाते हुए जिलाधिकारी,भागलपुर को उक्त भूमि से अवैध कब्ज़ा हटाने का निर्देश दिया। इस मामलें की सुनवाई पुनः 20 मार्च, 2025 को की जाएगी।