PATNA - पटना हाई कोर्ट ने ग्रामीण कार्य विभाग में सहायक अभियंता (सिविल) के पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति पर तत्काल रोक लगा दिया है। इस बीच कोर्ट ने राज्य सरकार एवं बीपीएससी को जबाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है।
जस्टिस हरीश कुमार की एकलपीठ ने श्याम बाबू एवं अन्य की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की।आवेदकों की ओर से अधिवक्ता हर्ष सिंह ने कोर्ट को बताया कि गेट के स्कोर के आधार पर सहायक अभियंताओं की बहाली के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। उनका कहना था कि हाई कोर्ट के खंडपीठ ने एक अन्य केस में गेट के स्कोर पर बहाली करने से मना कर दिया है।इसके बावजूद गेट के स्कोर पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया है।
उनका कहना था कि गत 9 जनवरी,2025 को संविदा के आधार पर 231 सहायक अभियंता (सिविल) की ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (गेट) के स्कोर के आधार पर नियुक्ति के लिए ग्रामीण कार्य विभाग ने एक विज्ञापन जारी किया हैं।इस मामले पर अगली सुनवाई 13 फरवरी,2025 को होगी।