बिहार में जंगली जानवर के हमले से मृत्यु पर सरकार देगी 10 लाख सहायता राशि,फसल नष्ट होने पर अब मिलेगा प्रति हेक्टेयर इतना
बिहार सरकार ने जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान के लिए सहायता राशि बढ़ाई है। मृत्यु या स्थायी अक्षमता पर 10 लाख रुपये, गंभीर चोट पर 1.44 लाख रुपये और हल्की चोट पर 44 हजार रुपये दिए जाएंगे।

N4N डेस्क: बिहार में जंगली जानवरों से आम लोगों, पालतू पशुओं और घर को होने वाले नुकसान को लेकर दी जाने वाली सहायता राशि राज्य सरकार ने बढ़ा दी है। जंगली जानवरों से किसी व्यक्ति की मृत्यु या स्थायी रूप से अक्षमता होने पर उनके परिजनों को 10 लाख रुपये मिलेंगे। पहले यह राशि पांच लाख तय थी। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने जारी आदेश में कहा है कि किसी व्यक्ति को गहरी चोट लगने पर एक लाख 44 हजार और हल्की चोट पर 44 हजार दिये जाएंगे।
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह राशि हाथी, बाघ, भालू, तेंदुआ, जंगली सुअर, लकड़बग्घा, सियार, भेड़िया, गैंडा, जंगली कुत्ता, मगरमच्छ और घड़ियाल से व्यक्ति की मौत या घायल होने पर दी जाएगी।
जंगली जानवरों के हमले से किसी पालतू पशुओं के मारे जाने पर किसान को 24 हजार मिलेंगे। वहीं, भेड़ और बकरा की मृत्यु पर 4800 रुपये दिये जाएंगे। बकरी की मृत्यु पर यह राशि 7200 रुपये होगी। पक्का मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने पर 96 हजार दिये जाएंगे। वहीं, कच्ची दीवार या शीट छत वाले मकान के क्षतिग्रस्त होने पर 48 हजार दिये जाएंगेा
हाथी, नीलगाय और जंगली सुअर द्वारा फसल नष्ट पक्का मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने पर 96 हजार दिये जाएंगे। हाथी, नीलगाय और जंगली सुअर द्वारा फसल नष्ट होने पर 50 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर संबंधित किसान को दिये जाएंगे।