सरकारी वाहन चालकों को दिया गया सुरक्षित ड्राइविंग का प्रशिक्षण, सड़क सुरक्षा के सामान्य नियमों की दी जानकारी

सरकारी वाहन चालकों को दिया गया सुरक्षित ड्राइविंग का प्रशिक्

Patna - परिवहन विभाग द्वारा सोमवार को विश्वेशरैया भवन स्थित सभाकक्ष में राज्य के सभी सरकारी वाहन चालकों के लिए सड़क सुरक्षा के नियमों, संकेतकों तथा सुरक्षित ड्राइविंग से संबंधित विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में विभिन्न विभागों एवं विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में सरकारी विभागों के वाहन चालक शामिल हुए। यह प्रशिक्षण इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग रिसर्च, बिहार द्वारा दिया गया। 

चरणवार सभी सरकारी वाहन चालकों को दिया जायेगा प्रशिक्षण


राज्य परिवहन आयुक्त आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि विकास आयुक्त, बिहार के निर्देश के आलोक में राज्य के सभी सरकारी वाहन चालकों एवं अन्य श्रेणी के चालकों को चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। यह प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी ताकि सरकारी वाहन चालक न केवल कुशल चालक बन सकें, बल्कि सरकारी प्रणाली के अनुरूप सड़क सुरक्षा के नियमों, प्रावधानों एवं नवीनतम अद्यतन जानकारियों से अवगत रह सकें। पूर्व से यातायात   उल्लंघनकर्ताओं को सड़क सुरक्षा के नियमों व संकेतों से संबंधित प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

यातायात संकेतों का पालन अत्यंत आवश्यक है


राज्य परिवहन आयुक्त ने कहा कि सड़क सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता का विषय है। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु नियमों की समझ, व्यवहारगत सुधार और यातायात संकेतों का पालन अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से सभी सरकारी चालकों के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

महिला वाहन चालकों को पिंक बस में प्राथमिकता

उन्होंने विशेष रूप से कहा कि महिला वाहन चालकों पर सरकार का विशेष फोकस है। पिंक बस सेवा में महिला चालक एवं कंडक्टर की व्यवस्था को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि महिला रोजगार को बढ़ावा मिले और सुरक्षित एवं संवेदनशील सार्वजनिक परिवहन सुनिश्चित हो सके। 

वीडियो और इंटरैक्टिव सत्रों के द्वारा दी गयी जानकारी

सड़क सुरक्षा पर प्रशिक्षण इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग रिसर्च, बिहार के संयुक्त निदेशक जगन्नाथ यादव एवं इस्ट्रक्टर गौरव अभिषेक द्वारा दिया गया। विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुतियों के माध्यम से चालकों को व्यावहारिक उदाहरण, वीडियो और इंटरैक्टिव सत्रों के द्वारा सड़क सुरक्षा के सामान्य नियमों, संकेतकों, सड़क पर लगे गति सीमा संकेतों, लेन ड्राइविंग, ओवरटेकिंग, जेब्रा क्रॉसिंग आदि की जानकारी दी गई। इस मौके पर परिवहन विभाग के उपसचिव अरुणा कुमारी एवं सड़क सुरक्षा की टीम उपस्थित थी।