Bihar News : कैदी को अवैध तरीके से जेल में रखना पड़ा महंगा, पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मुआवजा देने का जारी किया आदेश

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PATNA : पटना हाईकोर्ट ने कोर्ट से रिहाई आदेश जारी होने के बावजूद  जेल में अवैध तरीके से बंद रखने के मामले को गंभीरता से लेते हुए पीड़ित कैदी को दो लाख रुपए बतौर मुआवजा देने आदेश राज्य सरकार को देने का आदेश दिया है। कोर्ट ये धनराशि सम्बन्धित अधिकारी से वसूलने का आदेश दिया है।

जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद एवं जस्टिस सौरेंद्र पांडेय की खंडपीठ ने नीरज कुमार की अपराधिक रिट ( बंदी प्रत्यक्षीकरण) याचिका की सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया। इस मामले में सुनवाई के दौरान राज्य के आईजी प्रिजन कोर्ट रूम में उपस्थित थे। 

याचिकाकर्ता के वकील जितेंद्र कुमार ने कोर्ट को बताया कि पिछले महीने नीरज को एक अपराधिक मामले में नियमित जमानत मिली थी ।जमानत आदेश के आलोक में बंध पत्र बगैर जमा होने के बाद निचली अदालत ने नीरज की रिहाई हेतु रिलीज ऑर्डर जारी किया ,जिसे जेल अधीक्षक को सुपुर्द किया गया था। 

लेकिन रिहाई आदेश मिलने के बावजूद जेल प्रशासन ने नीरज की रिहाई नहीं की और 18 दिनों तक उसे जेल में ही रहना पड़ा। हाई कोर्ट ने उक्त 18 दिनों की कारावास को अवैध तरीके से बंदी बनाए जाने का मामला करार देते हुए राज्य सरकार को दो लाख रुपए बतौर मुआवजा सम्बन्धित अधिकारी से वसूल कर नीरज को एक माह में  भुगतान करने का आदेश दिया।