पटना हाईकोर्ट ने ईडी से जुड़े मामले में स्पेशल पीएमएलए कोर्ट के फैसले को किया रद्द, जानें पूरा मामला

पटना हाईकोर्ट ने ईडी से जुड़े मामले में स्पेशल पीएमएलए कोर्ट

patna - पटना हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जुड़े स्पेशल ट्रायल (पीएमएलए) नंबर 10/2024 में बड़ा फैसला सुनाते हुए विशेष पीएमएलए अदालत, पटना द्वारा 8 जनवरी 2025 को पारित संज्ञान आदेश को रद्द कर दिया है। जस्टिस अरुण कुमार झा ने पुष्पराज बजाज की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि विशेष अदालत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 223(1) के अनिवार्य प्रावधान का उल्लंघन किया है। 

यह धारा स्पष्ट रूप से कहती है कि आरोपी को सुनवाई का अवसर दिए बिना किसी भी मामले में संज्ञान नहीं लिया जा सकता।कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय कुशल कुमार अग्रवाल बनाम ईडी (2025) का हवाला देते हुए कहा कि धारा 223(1) आरोपी को पूर्व-संज्ञान सुनवाई का मौलिक और अनिवार्य अधिकार देती है। 

इस प्रावधान का पालन नहीं होने पर संज्ञान आदेश अपने आप निरस्त माना जाएगा। हाईकोर्ट ने याचिका में हुई 88 दिनों की देरी को माफ करते हुए संज्ञान आदेश को रद्द किया और मामला पुनः विशेष पीएमएलए अदालत को भेज दिया। 

कोर्ट ने निर्देश दिया कि आरोपी को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर, कानून के अनुसार संज्ञान पर दोबारा निर्णय लिया जाए।