Bihar News : मंत्री नितीश मिश्रा के निर्वाचन को पटना हाईकोर्ट में दी गयी चुनौती, याचिकाकर्ता ने लगाया यह आरोप, कोर्ट ने मांगा लिखित जवाब
Bihar News : पटना उच्च न्यायालय में बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री नितीश मिश्रा के विधानसभा चुनाव निर्वाचन को चुनौती दी गई है। जानिए क्या है पूरा मामला.......
PATNA : पटना हाईकोर्ट में बिहार सरकार के शहरी विकास, आवास और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री नितीश मिश्रा के विधानसभा चुनाव को चुनौती दी गई है। मधुबनी के झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र के सीपीआई उम्मीदवार राम नारायण यादव ने चुनाव परिणाम को रद्द करने की मांग करते हुए चुनाव याचिका दायर की हैं।
ये आरोप लगाया गया है कि निर्वाचित विधायक ने लंबित सभी आपराधिक इतिहास की जानकारी नामांकन पत्र के साथ नहीं दी है। इस मामलें पर जस्टिस अशोक कुमार पांडेय की एकलपीठ ने की।
आवेदक की ओर से अधिवक्ता गोपाल कृष्ण ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत सभी उम्मीदवारों को आपराधिक इतिहास का सही सही जानकारी देना है। लेकिन मंत्री ने अपने नामांकन पत्र के साथ सही सही अपनी आपराधिक इतिहास की जानकारी नहीं दी है।
उन्होंने आरोप लगाया गया कि नितीश मिश्रा ने अपने चुनावी हलफनामे में अपने खिलाफ दर्ज एक आपराधिक इतिहास की जानकारी नहीं दी हैं। जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 80, 80ए और 81 के तहत नियमों का उल्लंघन होने पर चुनाव को चुनौती दी जा सकती हैं। कोर्ट ने चुनाव याचिका को सुनवाई योग्य मानते हुए विजयी उम्मीदवार को लिखित जबाब दाखिल करने का आदेश दिया।