Bihar Land News: उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का अधिकारियों को सख्त आदेश, अब इतने दिनों में ठीक करनी होगी जमाबंदी की गलती, नियम लागू
Bihar Land News: उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने अधिकारियों को सख्त आदेश दिया है। अधिकारियों को जमाबंदी की गलती ठीक करने के लिए कुछ दिनों का समय दिया जाएगा और गलती ठीक नहीं हुई तो फिर...
Bihar Land News: बिहार के जमीन मालिकों और रैयतों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन से जुड़ी त्रुटियों के सुधार और लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए सख्त समय-सीमा तय कर दी है। उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट किया है कि परिमार्जन प्लस (Parimarjan Plus) पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के समाधान में अब किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मंत्री का सख्त आदेश
विभाग ने जमाबंदी से जुड़ी त्रुटियों के सुधार को लेकर सभी जिलों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। अब चाहे मामला लिपिकीय गलती का हो या छूटी हुई जमाबंदी का, हर आवेदन का निपटारा तय समय-सीमा के भीतर करना अनिवार्य होगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा संचालित परिमार्जन प्लस पोर्टल के माध्यम से जमाबंदी सुधार की प्रक्रिया अब निर्धारित समय में पूरी की जाएगी।
15 से 75 दिन का समय
विभाग के अनुसार लिपिकीय, टाइपिंग या लोप से जुड़ी त्रुटियों का सुधार 15 कार्य दिवस के भीतर किया जाएगा। अन्य जमाबंदी संबंधी गलतियों के समाधान के लिए अधिकतम 35 कार्य दिवस की समय-सीमा तय की गई है। जो जमाबंदी अब तक ऑनलाइन नहीं हो सकी है, उसे पोर्टल पर अपलोड करने का कार्य 75 कार्य दिवस में पूरा किया जाएगा। जिन मामलों में भू-मापी की आवश्यकता होगी, उनका निपटारा भी 75 कार्य दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाएगा।
देरी पर होगी कार्रवाई
सरकार ने साफ कर दिया है कि अब किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी और अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी आवेदन को तकनीकी या दस्तावेजी कारणों से लौटाया जाता है, तो उस अवधि को कार्य दिवस की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। इससे आवेदकों को अनावश्यक नुकसान नहीं होगा और पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी व नागरिकों के अनुकूल बनेगी।