नीतीश सरकार ने स्वीकृत की 'बिहार शहरी गैस वितरण नीति- 2025, PNG-CNG के उपयोग को अब ऐसे मिलेगा बढ़ावा
"हरित बिहार" की परिकल्पना को साकार करने के लिए नीतीश सरकार द्वारा "बिहार शहरी गैस वितरण नीति, 2025" को स्वीकृति प्रदान की गई है

Bihar News: बिहार सरकार द्वारा राज्य में स्वच्छ एवं पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु "बिहार शहरी गैस वितरण नीति, 2025" को स्वीकृति प्रदान की गई है। यह नीति पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 के आलोक में तैयार की गई है तथा राज्य में प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से क्रियान्वित की जाएगी।
भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा में प्राकृतिक गैस की भागीदारी को वर्ष 2030 तक 6.2% से बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बिहार सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए प्राकृतिक गैस को एक वैकल्पिक और स्थायी ऊर्जा स्रोत के रूप में अपनाने की योजना बनाई है।
"बिहार शहरी गैस वितरण नीति, 2025 के प्रमुख बिदु में राज्य के सभी 38 जिलों में 6 CGD (City Gas Distribution) इकाईयों के माध्यम से नेटवर्क विस्तार करना है. इसी तरह लगभग 30 लाख घरेलू PNG कनेक्शन और 650 CNG स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य है. घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक एवं परिवहन क्षेत्रों में पाईप्ड प्राकृतिक गैस (PNG) एवं संपीड़ित प्राकृतिक गैस (CNG) के उपयोग को प्रोत्साहित करना है. राज्य में निवेश आकर्षित कर रोजगार के अवसर सृजित करना और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना है.
इस नीति के माध्यम से राज्य में हरित ऊर्जा अवसंरचना के विकास को नई गति मिलेगी। इससे स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा, जिससे न केवल पर्यावरणीय सुधार संभव होगा अपितु आर्थिक एवं औद्योगिक विकास को भी नई दिशा मिलेगी। इसके अतिरिक्त, यह नीति राज्य के नागरिकों को एक सुरक्षित, सुलभ एवं प्रभावी ऊर्जा विकल्प के रूप में उपलब्ध कराएगी।
राज्य सरकार का यह कदम भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं की दिशा में एक सशक्त योगदान है और इससे "हरित बिहार" की परिकल्पना को साकार करने में मदद मिलेगी।