Khan Sir: फैजल खान उर्फ खान सर को कोर्ट से नहीं मिली राहत, अपडेट केस डायरी दाखिल, फिर भी अग्रिम जमानत पर फैसला टला

Khan Sir: चर्चित कोचिंग विवाद मामले में आरोपी फैजल खान उर्फ खान सर को फिलहाल अदालत से कोई राहत नहीं मिली है। ...

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फैजल खान उर्फ खान सर को कोर्ट से नहीं मिली राहत- फोटो : reporter

Khan Sir: चर्चित कोचिंग विवाद मामले में फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत (एंटीसिपेटरी बेल) याचिका पर आज यानी शनिवार  को पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कदमकुआं थाना पुलिस की ओर से अपडेटेड केस डायरी अदालत में पेश कर दी गई। हालांकि अदालत ने इस पर तत्काल सुनवाई करने के बजाय केस डायरी का अध्ययन करने के लिए समय देते हुए अगली तारीख 30 जून तय कर दी। 

सुनवाई के दौरान खान सर की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने दलील दी कि मामले में लगातार समय बढ़ाया जा रहा है, इसलिए आज ही बहस पूरी कर फैसला सुनाया जाना चाहिए। लेकिन लोक अभियोजक और शिकायतकर्ता पक्ष के अधिवक्ता रौशन आनंद ने इस मांग का विरोध करते हुए कहा कि नई केस डायरी का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपडेटेड केस डायरी का अवलोकन करने के लिए तीन दिन का समय दिया और मामले की अगली सुनवाई 30 जून को निर्धारित कर दी।

इधर, इस मामले में गिरफ्तार खान सर के दोनों बॉडीगार्ड फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। उनकी नियमित जमानत याचिका पर भी 30 जून को ही सुनवाई होगी। अदालत ने सभी संबंधित मामलों को एक साथ टैग कर दिया है, ताकि पूरे प्रकरण पर एक साथ सुनवाई कर फैसला लिया जा सके।


अब इस हाई-प्रोफाइल मामले पर सभी की निगाहें 30 जून की सुनवाई पर टिकी हैं। अदालत के अगले फैसले से यह तय होगा कि खान सर को अग्रिम जमानत मिलती है या उन्हें कानूनी लड़ाई में अभी और इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल मामला न्यायालय में विचाराधीन है और अंतिम फैसला आना बाकी है

रिपोर्ट- रंजीत कुमार