Bihar IAS Selection 2025 - गैर-राज्य असैनिक सेवा के अधिकारियों के लिए IAS बनने का सुनहरा मौका, बिहार:सरकार ने निकालीं रिक्तियां

Bihar IAS Selection 2025 - बिहार सरकार ने राज्य के योग्य और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले गैर-राज्य असैनिक सेवा (Non-SCS) के पदाधिकारियों के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है ।

 Bihar IAS Selection 2025 - गैर-राज्य असैनिक सेवा के अधिकारि

Patna : बिहार सरकार ने राज्य के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले गैर-राज्य असैनिक सेवा (Non-SCS) के अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में प्रोन्नत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत राज्य के विभिन्न विभागों से योग्य उम्मीदवारों के प्रस्ताव मांगे गए हैं। 

चयन वर्ष 2025 के लिए रिक्तियों की घोषणा

बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने पत्र जारी कर चयन वर्ष 2025 के लिए गैर-राज्य असैनिक सेवा के पदाधिकारियों की भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की है। भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा इस उद्देश्य के लिए कुल 02 (दो) रिक्तियों की पुष्टि की गई है। यह भर्ती भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम-8(2) और चयन द्वारा नियुक्ति विनियमावली, 1997 के तहत की जा रही है। 

कौन से अधिकारी होंगे चयन के पात्र?

इस नियुक्ति प्रक्रिया के लिए वे राजपत्रित पदाधिकारी विचारणीय होंगे जो बिहार प्रशासनिक, वन या आरक्षी सेवा के सदस्य नहीं हैं। योग्य उम्मीदवारों के लिए 1 जनवरी 2025 को 56 वर्ष की आयु पूरी न करना और राजपत्रित पद पर लगातार न्यूनतम 8 वर्षों का अनुभव होना अनिवार्य शर्त है। साथ ही, अधिकारी की योग्यता और गुण 'उत्कृष्ट' श्रेणी के होने चाहिए। 

विभागीय चयन समिति और मूल्यांकन प्रक्रिया

प्रत्येक विभाग को अपने नियंत्रणाधीन योग्यतम 02 पदाधिकारियों का चयन करने के लिए एक विभागीय चयन समिति गठित करने का निर्देश दिया गया है। इस समिति के अध्यक्ष संबंधित विभाग के प्रधान सचिव या सचिव होंगे। चयन के लिए कुल 70 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें 45 अंक वार्षिक कार्य-मूल्यांकन प्रतिवेदन (ACR/PAR) के लिए और 25 अंक साक्षात्कार (Interview) के लिए तय हैं। 

पारदर्शी चयन के लिए कड़े सुरक्षा मानक

प्रशासन ने साफ किया है कि भ्रष्ट छवि वाले अधिकारियों के लिए कोई जगह नहीं होगी। अनुशंसित पदाधिकारियों के विरुद्ध कोई भी विभागीय आरोप, निगरानी विभाग या लोकायुक्त कार्यालय में मामला लंबित नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, उन अधिकारियों के प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जाएंगे जिनकी पूरी सेवावधि की गोपनीय चारित्रियां विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड नहीं होंगी। 

आवेदन की अंतिम तिथि और प्रक्रिया

सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी प्रशासी विभागों को निर्देश दिया है कि वे अपने मनोनयन 15 अप्रैल 2026 तक हर हाल में जमा करा दें। आवेदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए इसे एकल खिड़की (Single Window) विधि से प्राप्त किया जाएगा ताकि त्रुटियों का तत्काल निराकरण संभव हो सके। समय-सीमा के बाद या अपूर्ण कागजातों के साथ प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।