Bihar News: पटना के 3 लाख आरसी और 1 लाख डीएल रद्द हो सकते हैं। दरअसल, परिवहन विभाग ने सभी जिलों में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस को अपडेट करने की योजना बनाई है। इसके तहत पुराने रजिस्ट्रेशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस को वर्तमान मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से लिंक करने की अवश्यकता पर बार-बार सूचना दी जा रही है। पटना जिला परिवहन कार्यालय में 2.90 लाख रजिस्ट्रेशन कार्ड और करीब एक लाख ड्राइविंग लाइसेंस बिना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के चालू अवस्था में पाए गए हैं।
संपर्क करने के प्रयास और डिफॉल्टर लिस्ट
परिवहन अधिकारियों का कहना है कि कई लोगों ने अपनी जानकारी छुपाई है। जिससे विभाग को संपर्क में कठिनाई हो रही है। इस समस्या को हल करने के लिए विभाग विभिन्न माध्यमों से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। अगर संपर्क नहीं हो पाता तो ऐसे डीएल और आरसी धारकों को डिफॉल्टर लिस्ट में डाला जा रहा है। अधिसूचना के अनुसार अप्रैल महीने तक सभी को अपने डीएल और आरसी को मौजूदा मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से लिंक करवाना अनिवार्य है।
प्रदूषण और चालान प्रक्रिया में सहूलियत
एडीटीओ पिंकू शर्मा के अनुसार, इस नए नियम से वाहन चालकों को प्रदूषण सर्टिफिकेट और चालान जमा करने में सुविधा होगी। इसके साथ ही गलत नंबर पर चालान कटने की समस्या से भी निजात मिलेगी। पुराने लाइसेंसधारकों को डीएल और आरसी को डिजिटल स्मार्टकार्ड में तब्दील करवाने में मदद मिलेगी। इससे उपभोक्ता देश के किसी भी कोने से एप के माध्यम से अपने लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन को अपडेट कर सकेंगे।
दो तरह के लाइसेंस का उपयोग अवैध
परिवहन विभाग ने दो तरह के लाइसेंस के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई है। अगर किसी वाहन चालक के पास दो अलग-अलग लाइसेंस हैं, तो उन्हें जिला परिवहन कार्यालय में जाकर कार्ड का एंडोर्समेंट करवाना होगा। नियम के अनुसार, दोपहिया और चारपहिया वाहनों के लिए अलग-अलग लाइसेंस रखना अवैध है। ऐसी स्थिति में एक कार्ड को तुरंत vahan.paribhavan.in or sarathi.paribhavan.in एप के माध्यम से रद्द करवाना होगा।