Patna Food Safety Raid: पटना के प्रसिद्ध 'बंसी विहार रेस्तरां' पर खाद्य सुरक्षा विभाग का एक्शन,पाई गईं गंभीर कमियां, सुधार तक रेस्तरां बंद रखने का आदेश

पटना के फ्रेजर रोड स्थित मेसर्स बंसी विहार रेस्तरां में खाद्य सुरक्षा जांच में गंभीर कमियां मिलीं। फूड सेफ्टी टीम ने 57% अंक देते हुए रेस्तरां को गैर-अनुपालित माना और 14 दिनों में सुधार का नोटिस देकर प्रतिष्ठान बंद करने का निर्देश दिया।

 Food Safety Raid in Bansi Vihar Restaurant Patna
फूड सेफ्टी जांच में फेल हुआ फ्रेजर रोड का 'बंसी विहार रेस्तरां' , मिला 14 दिनों का नोटिस- फोटो : Reporter

आगामी त्योहारों के मद्देनजर आम लोगों को शुद्ध, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए बिहार स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह एक्शन मोड में है। सचिव-सह-खाद्य संरक्षा आयुक्त श्री कुमार रवि के निर्देश पर राज्यभर के विभिन्न जिलों में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा विशेष निरीक्षण और निगरानी अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान खाद्य प्रतिष्ठानों की स्वच्छता, कच्चे माल की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (FSSR) का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जा रहा है।


पटना के 'मेसर्स बंसी विहार रेस्तरां' में मिलीं गंभीर कमियां

इसी राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत पटना के व्यस्ततम इलाके फ्रेजर रोड स्थित प्रसिद्ध 'मेसर्स बंसी विहार रेस्तरां' का खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान रेस्तरां में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता से जुड़े कई अहम मानकों में भारी लापरवाही उजागर हुई। खाद्य संरक्षा अधिकारियों द्वारा तैयार रिपोर्ट के अनुसार, 112 अंकों के कुल स्कोर में से बंसी विहार रेस्तरां को महज 63 अंक (57 प्रतिशत) ही मिले। इसके आधार पर जांच का अंतिम परिणाम 'गैर-अनुपालन' (Non-Compliance) घोषित किया गया।


भंडारण, वेंटिलेशन और किचन स्वच्छता में पाई गई लापरवाही

जांच टीम को रेस्तरां परिसर में खाद्य पदार्थों और पैकेजिंग सामग्रियों के भंडारण, वेंटिलेशन, उपकरणों की उपयोगिता, फर्श, दीवारों, छतों की स्थिति और पेयजल से संबंधित अभिलेखों में कई बुनियादी कमियां मिलीं। इसके अतिरिक्त, कच्चे माल की सफाई, कटलरी व क्रॉकरी की स्वच्छता, भोजन के पोर्शनिंग की व्यवस्था तथा खाद्य सामग्री की आवक-जावक के लिए जरूरी FIFO (First In, First Out) और FEFO (First Expired, First Out) नियमों के अनुपालन में भी गंभीर लापरवाही देखने को मिली।


पेस्ट कंट्रोल और उपकरणों के कैलिब्रेशन में भी त्रुटि

रखरखाव और स्वच्छता मानकों की पड़ताल करने पर पाया गया कि मापने और निगरानी करने वाले उपकरणों का समय पर कैलिब्रेशन नहीं कराया गया था। इसके अलावा, प्रतिष्ठान के पास पेस्ट कंट्रोल का अद्यतन प्रमाण पत्र और उससे जुड़े आवश्यक दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं थे। हालांकि, खाद्य संचालकों की व्यक्तिगत स्वच्छता संतोषजनक पाई गई, लेकिन उनके वार्षिक मेडिकल टेस्ट और टीकाकरण से संबंधित आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं।


14 दिनों के भीतर सुधार का निर्देश, सुधार तक रेस्तरां बंद रखने का आदेश

निरीक्षण के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए रेस्तरां संचालक को FSSR, 2011 के प्रावधानों और धारा-IV के तहत 14 दिनों के भीतर पाई गई सभी कमियों को दूर करने का निर्देश दिया है। विभाग ने साफ किया है कि जब तक सुधार नोटिस से जुड़ी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक प्रतिष्ठान को बंद रखा जाए। साथ ही, खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण और उपयोग में मानकों का कड़ाई से अनुपालन करने का आदेश दिया गया है।


खाद्य कारोबारियों को विभाग की चेतावनी और अपील

स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि त्योहारों के सीजन में मिलावटी या असुरक्षित खाद्य पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ राज्यभर में नमूना संग्रहण, लैब टेस्ट और दंडात्मक कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। विभाग ने राज्य के सभी खाद्य कारोबारियों से अपील की है कि वे उपभोक्ताओं की सेहत से खिलवाड़ न करें और स्वच्छता व सुरक्षा मानकों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करें। नियमों की अनदेखी करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।