Patna Druga puja 2025: पटना में मूर्ति विसर्जन पर गाइडलाइन जारी! गंगा में विसर्जन पर सख्त रोक, बनाए गए कृत्रिम तालाब

Patna Druga puja 2025: पटना प्रशासन ने मूर्ति विसर्जन के लिए नई गाइडलाइन जारी की। गंगा नदी में विसर्जन पर रोक, कृत्रिम तालाब तैयार। सभी आयोजनों के लिए लाइसेंस और वीडियोग्राफी अनिवार्य।

Patna Druga puja 2025
पटना मूर्ति विसर्जन गाइडलाइन- फोटो : social media

Patna Druga puja 2025: पटना जिला प्रशासन ने आगामी मूर्ति विसर्जन समारोहों को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी की है।जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम के तहत गंगा नदी सहित किसी भी बहते जल में मूर्तियों के विसर्जन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।अनुष्ठानों की सुविधा के लिए नगर निगम ने गंगा घाटों के पास 10 कृत्रिम तालाब और शहर के अन्य हिस्सों में अतिरिक्त कृत्रिम विसर्जन स्थल तैयार किए हैं।आयोजकों के लिए अनिवार्य नियम

प्रशासन ने पूजा आयोजकों के लिए कई सख्त नियम लागू किए हैं। बिना वैध लाइसेंस के कोई भी मूर्ति विसर्जन या जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा।सभी पूजा पंडालों को यह लाइसेंस अपने-अपने पुलिस थाने से लेना होगा।प्रत्येक मूर्ति विसर्जन जुलूस की वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी।डीएम डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने कहा कि पूरे शहर में व्यापक सुरक्षा और संरक्षा उपाय लागू किए जाएंगे।

सुरक्षा और आपदा प्रबंधन व्यवस्था

किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए, प्रशासन ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं। सभी निर्धारित तालाबों और घाटों पर तीन पालियों में मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी तैनात रहेंगे।आपदा प्रबंधन दल में नावें, नाविक, गोताखोर और एसडीआरएफ के जवान मौजूद रहेंगे।विसर्जन स्थलों पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अनुसार पर्यावरण प्रोटोकॉल लागू होंगे।

पर्यावरणीय प्रोटोकॉल और अपशिष्ट प्रबंधन

प्रशासन ने साफ़ निर्देश दिया है कि कृत्रिम तालाबों में विसर्जन से पहले फूल, कपड़े और सजावट जैसी जैव-निम्नीकरणीय सामग्री को मूर्तियों से अलग कर एकत्र किया जाएगा।इन सामग्रियों का अलग से निपटान किया जाएगा ताकि जल प्रदूषण को रोका जा सके।

आधिकारिक विसर्जन स्थल

पटना नगर निगम ने मूर्ति विसर्जन के लिए निम्नलिखित आधिकारिक स्थल चिन्हित किए हैं:

दीघा घाट

पाटी पुल घाट

कंगन घाट

किला घाट

दमराही घाट

इन सभी स्थलों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों की तैनाती होगी ताकि कानून-व्यवस्था और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।