Patna highcourt - फोर्थ ग्रेड की महिला कर्मचारी का वेतन रोकना नगर निगम ईओ को पड़ा भारी, पटना हाईकोर्ट ने हाजिर होने का दिया आदेश

Patna - पटना हाईकोर्ट ने छपरा नगर निगम, छपरा के कार्यपालक पदाधिकारी को अगली सुनवाई में तलब किया है। नगर निगम, छपरा की एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कलावती देवी की रिट याचिका पर जस्टिस डा. अंशुमान ने सुनवाई करते हुए को छपरा के कार्यपालक पदाधिकारी को 21 जुलाई,2025 को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने नगर निगम, छपरा की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कलावती देवी द्वारा दायर रिट याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिसमें उन्हें बकाया वेतन का भुगतान न किए जाने की शिकायत की गई थी।
इस मामलें की सुनवाई 21जुलाई, 2025 को की जाएगी।आज सुनवाई के दौरान नगर निगम, छपरा की ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नही हुए।इस कारण कोर्ट ने छपरा नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी को उस दिन स्वयं उपस्थित हो कर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया।