patna highcourt - तेल कंपनियों का टेंडर लेने के लिए दूसरे राज्यों से टैंकर खरीद कर उनका बिहार के पते पर हो रहा है रजिस्ट्रेशन, हाईकोर्ट ने परिवहन विभाग को किया जवाब तलब

Patna highcourt - तेल टैंकरों के रजिस्ट्रेशन को लेकर चल रहे गोरखधंधे को लेकर परिवहन विभाग को पटना हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया है। आरोप है कि दूसरे राज्यों से खरीदे गए टैंकर को बिहार में रजिस्टर्ड किया जा रहा है।

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Patna - पटना हाईकोर्ट ने बिहार एलपीजी बल्क ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य परिवहन विभाग को जवाब तलब किया  है।जस्टिस सत्यव्रत वर्मा के समक्ष दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि बाहरी राज्यों से टैंकर ट्रक खरीद कर उन्हें फर्जी बिहार पते पर रजिस्ट्रेशन करवा कर सार्वजनिक तेल कंपनियों (BPCL, IOCL, HPCL) की निविदाओं में अनुचित लाभ उठाया जा रहा है। 

याचिकाकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता अंशुल ने तर्क दिया कि यह प्रक्रिया न केवल बिहार के स्थानीय ट्रांसपोर्टरों को नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि राज्य के राजस्व और सुरक्षा व्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। याचिका में संदिग्ध ट्रकों की सूची दी गई है, जिनका रजिस्ट्रेशन फर्जी पते के आधार पर हुआ बताया गया। 

कोर्ट ने माना कि याचिका में उठाए गए मुद्दे गंभीर हैं और इसके लिए विस्तृत जांच जरूरी है। इसके तहत राज्य सरकार को 10 सप्ताह के भीतर परिवहन विभाग के अपर मुख्य सचिव से हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। 

अगली सुनवाई 13 अक्टूबर 2025 को निर्धारित की गई है।