Patna High Court News: पटना हाई कोर्ट ने चर्चित नवादा अग्निकांड में गुरुवार को एक बड़ा फैसला दिया है. कोर्ट ने प्राथमिक अभियुक्त नंदू पासवान समेत अन्य अभियुक्तों की नियमित जमानत हेतु याचिकाओं को रद्द कर दिया। जस्टिस आर पी मिश्रा की सिंगल बेंच ने इस मामलें में दायर अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
मांझी तथा रविदास समाज के 60 लोगों का परिवार नदी किनारे अपना घर बना कर वर्ष 2015 से रह रहे थे। इस जमीन पर नंदू पासवान, आशीष यादव व जमुना चौहान अपना दावा पेश कर रहे थे।
इस बात को लेकर कोर्ट में टाइटल सुट भी चल रहा है। इस जमीन को लेकर पूर्व में भी दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था।
अपीलार्थियों का पक्ष वरीय अधिवक्ता एन के अग्रवाल व अधिवक्ता दुर्गेश नंदन ने रखा। वहीं राज्य सरकार का पक्ष विशेष लोक अभियोजक सदानंद पासवान ने रखा।