Voter List: वोटर लिस्ट में दर्ज कराएं अपना नाम, इस दिन तक ऑनलाइन कराएं रजिस्ट्रेशन, ऐसे सुधारें अपना नाम
Voter List मतदाता पंजीकरण न केवल एक अधिकार है, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक पात्र नागरिक का वोटर लिस्ट में शामिल होना और मतदान करना आवश्यक है। खासकर युवा मतदाता देश का भविष्य हैं

Voter List : भारत निर्वाचन आयोग देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए मतदाता सूची को अद्यतन और सटीक रखने पर विशेष ध्यान देता है। नए मतदाताओं को वोटर लिस्ट में शामिल करने और मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए समय-समय पर विभिन्न अभियान चलाए जाते हैं। नए वोटर अपने नाम ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं, और मतदाता सूची को 1 जुलाई को अपडेट किया जाएगा।
एक जनवरी की अर्हता तिथि के अनुसार पटना जिले के सभी 14 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया है। इस प्रकाशन के अनुसार, कुल निर्वाचकों की संख्या 50,03,061 है। पिछले वर्ष की जनवरी की अर्हता तिथि के आधार पर, 22 जनवरी 2024 को जारी मतदाता सूची में निर्वाचकों की कुल संख्या 49,01,306 थी। इस प्रकार, एक वर्ष में पटना जिले के मतदाताओं की संख्या में 1,01,755 की वृद्धि हुई है।
नए मतदाता के लिए न्यूनतम आयु 17 वर्ष होनी चाहिए, और 1 जुलाई तक उनकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति 1 जुलाई तक वोट देने के लिए पात्र हो जाएंगे, वे पहले से ही आवेदन कर सकते हैं।आवेदक को उस निर्वाचन क्षेत्र में निवास करना चाहिए, जहां वे मतदाता के रूप में पंजीकरण कराना चाहते हैं।नए मतदाताओं के लिए नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने ऑनलाइन सुविधा शुरू की है।
आधिकारिक वेबसाइट या ऐप: मतदाता पंजीकरण के लिए आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.gov.in या Voter Service Portal पर जाएं। इसके अलावा, Voter Helpline App भी डाउनलोड कर सकते हैं।
फॉर्म 6 भरें: नए मतदाता को फॉर्म 6 भरना होगा, जिसमें व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, जन्म तिथि, पता, और पहचान पत्र विवरण शामिल होंगे।
दस्तावेज अपलोड करें: आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, आयु प्रमाण (जैसे जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट), और निवास प्रमाण (जैसे राशन कार्ड, बिजली बिल, या पासपोर्ट) अपलोड करने होंगे।
आवेदन जमा करने के बाद, निर्वाचन आयोग के अधिकारी सत्यापन करेंगे। इसमें आवेदक के पते की जांच के लिए बूथ लेवल ऑफिसर द्वारा दौरा भी शामिल हो सकता है।
आवेदन की स्थिति: आवेदक ऑनलाइन पोर्टल या ऐप के माध्यम से अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।
1 जुलाई को अपडेट: भारत निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है कि मतदाता सूची को 1 जुलाई को अपडेट किया जाएगा। इस दौरान नए आवेदनों को शामिल किया जाएगा और मौजूदा सूची में सुधार (जैसे नाम, पता, या अन्य विवरण में बदलाव) किए जाएंगे।
मतदाता सूची को शुद्ध और अद्यतन करने के लिए विशेष अभियान चलाए जाते हैं, जिसमें बूथ लेवल ऑफिसर और अन्य अधिकारी स्थानीय स्तर पर लोगों की सहायता करते हैं। निर्वाचन आयोग का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक पात्र नागरिक, विशेष रूप से युवा मतदाता, वोटर लिस्ट में शामिल हों और अपने मताधिकार का उपयोग करें।
यदि किसी को ऑनलाइन आवेदन में कोई असुविधा होती है या अन्य जानकारी चाहिए, तो वे वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल कर सकते हैं। यह सेवा सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक उपलब्ध रहती है।
पहचान पत्र: मतदाता पंजीकरण के बाद, पात्र व्यक्तियों को EPIC (Electors Photo Identity Card) यानी वोटर आईडी कार्ड जारी किया जाता है, जो मतदान के समय पहचान के रूप में काम करता है।
सुधार के लिए फॉर्म: यदि किसी का नाम पहले से सूची में है, लेकिन उसमें सुधार की आवश्यकता है (जैसे गलत नाम, पता, या फोटो), तो फॉर्म 8 भरा जा सकता है।
यदि किसी मतदाता का नाम सूची से हटाना हो (जैसे मृत्यु या स्थानांतरण के कारण), तो फॉर्म 7 का उपयोग किया जाता है।निर्वाचन आयोग विशेष रूप से महिलाओं, दिव्यांगजनों, और अल्पसंख्यक समुदायों को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू की गई ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया और जागरूकता अभियान नए मतदाताओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। 1 जुलाई को होने वाले मतदाता सूची अपडेशन से पहले सभी पात्र व्यक्तियों को समय रहते आवेदन करना चाहिए। किसी भी तकनीकी या अन्य समस्या के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 और आधिकारिक पोर्टल हमेशा उपलब्ध हैं। यह प्रक्रिया न केवल सरल है, बल्कि लोकतंत्र में भागीदारी का पहला कदम भी है।