Panchayat Elections: पंचायत चुनाव में बड़ा धमाका! अब 17 साल की उम्र में भी डाल सकेंगे वोट? जानिए क्या है नया नियम

Panchayat Elections: पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में जून माह से मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सूची विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची के विखंडन के आधार पर तैयार की जाएगी।

 पंचायत चुनाव
पंचायत चुनाव की तैयारी तेज - फोटो : social media

Panchayat Elections: बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी पंचायत चुनावों की तैयारियां तेज कर दी हैं। जून महीने से मतदाता सूची (वोटर लिस्ट) के पुनरीक्षण का काम शुरू होने जा रहा है। इस बार सबसे खास बदलाव यह है कि निर्वाचन प्रक्रिया को अधिक समावेशी बनाने के लिए 17 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं को भी अग्रिम आवेदन करने की सुविधा दी जा रही है। इससे चुनावी मैदान में युवाओं की भागीदारी और बढ़ेगी।

जून में बनेगी लिस्ट

निर्वाचन अधिकारियों के अनुसार, जिन मतदाताओं का नाम पहले से विधानसभा की मतदाता सूची में दर्ज है, उनका नाम पंचायत की मतदाता सूची में अपने आप शामिल हो जाएगा। हालांकि, जिनका नाम अभी तक विधानसभा की सूची में नहीं है। उन्हें अपना नाम जुड़वाना अनिवार्य होगा।

युवाओं को भी दिया गया मौका

17 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवक-युवतियां भी अग्रिम आवेदन देकर मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं। जैसे ही वे 18 वर्ष की आयु पूरी करेंगे, उनका नाम स्वतः सूची में शामिल कर लिया जाएगा। वर्तमान में एक शहरी विधानसभा क्षेत्र में प्रतिदिन औसतन 50 आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह संख्या करीब 25 प्रतिदिन है।

ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध

मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन के लिए ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध है। इसके लिए मतदाता भारत निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन किया जा सकता है।

इन फॉर्म का करें उपयोग

फॉर्म-6: नया नाम जोड़ने के लिए

फॉर्म-7: नाम हटाने के लिए

फॉर्म-8: नाम, पता या फोटो में सुधार और नया EPIC कार्ड जारी कराने के लिए

फॉर्म-6A: एनआरआई मतदाताओं के लिए

दस्तावेज देना अनिवार्य

मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए एसआईआर (SIR) के नियमों के तहत आवश्यक दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा। यदि आवेदक का जन्म वर्ष 2004 के बाद हुआ है, तो उसे अपना जन्म प्रमाणपत्र के साथ माता-पिता का जन्म प्रमाणपत्र भी देना होगा। यदि माता-पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक नहीं है, तो उनके पासपोर्ट और वीजा की प्रति (जन्म के समय की) भी प्रस्तुत करनी होगी।