पटना सिविल कोर्ट से IG एम. सुनील नायक को मिली बड़ी राहत, आंध्र पुलिस को लगा झटका, ट्रांजिट रिमांड खारिज

Bihar Police: पटना सिविल कोर्ट में अहम सुनवाई के दौरान बिहार होमगार्ड एंड फायर सर्विसेज के IG एम. सुनील नायक को बड़ी राहत मिली है।...

Relief for IG M Sunil Nayak from Patna Civil Court Transit R
पटना सिविल कोर्ट से IG एम. सुनील नायक को मिली बड़ी राहत- फोटो : reporter

Bihar Police: पटना सिविल कोर्ट में सोमवार को अहम सुनवाई के दौरान बिहार होमगार्ड एंड फायर सर्विसेज के IG एम. सुनील नायक को बड़ी राहत मिली। ACJM-9 की अदालत ने आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा मांगी गई ट्रांजिट रिमांड की अर्जी को रिफ्यूज कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि विधिसम्मत प्रक्रिया और पर्याप्त दस्तावेजों के बिना किसी अधिकारी को राज्य से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

सुनवाई के दौरान अदालत ने आंध्र पुलिस की तैयारी पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने सीधे ट्रांजिट रिमांड देने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, जो पुलिसकर्मी बिना वर्दी कोर्ट में उपस्थित हुए थे, उन्हें भी अदालत ने बैठा लिया। इनमें आंध्र प्रदेश पुलिस के तीन कर्मी शामिल बताए जा रहे हैं।

IG सुनील कुमार नायक के खिलाफ IPC की धारा 307 (हत्या के प्रयास) के तहत मामला दर्ज है। यह प्रकरण आंध्र प्रदेश के नरसापुरम से पूर्व सांसद के. रघुराम कृष्ण राजू से जुड़े 2021 के कथित हिरासत मामले से संबंधित है। उसी सिलसिले में आंध्र पुलिस ने पटना में कार्रवाई की थी।

सोमवार सुबह आंध्र प्रदेश पुलिस की टीम शास्त्री नगर थाना क्षेत्र स्थित उनके सरकारी आवास पर पहुंची थी। स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में घर के भीतर जांच की गई और आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई। गिरफ्तारी की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में होमगार्ड के जवान भी वहां पहुंच गए और प्रक्रिया पर आपत्ति जताई। उनका कहना था कि नियमों की अनदेखी कर कार्रवाई की जा रही है।

फिलहाल कोर्ट के फैसले से IG नायक को राहत मिली है। हालांकि मामला अभी कानूनी प्रक्रिया में है और आगे की कार्रवाई उच्च न्यायालय या संबंधित न्यायिक मंच पर निर्भर करेगी।

रिपोर्ट- अनिल कुमार