PATNA - पटना हाईकोर्ट ने बिहार के गैर सरकारी संस्कृत ( मध्यमा ) विद्यालयों के शिक्षकेत्तर कर्मियों की सेवा शर्त नियमावली की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है ।
चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार व जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने बिहार राज्य प्राथमिक सह माध्यमिक शिक्षक संघ की रिट याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामलें पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को चार हफ्ते विस्तृत जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया।
याचिकाकर्ता के वकील दुर्गानंद झा ने कोर्ट को बताया कि नियमावली के नियम 4,5,10 एवं 11 अपने ही मूल कानून बिहार संस्कृत शिक्षा अधिनियम 1981 के विरोधाभासी है।इ ससे इन कर्मियों के वेतन,सेवा शर्तों व प्रोन्नति में बहुत विभेद हो जा रहा है। इस मामले पर अगली सुनवाई फरवरी माह में की जाएगी।