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RJDs Sunil Singh : राजद के सुनील सिंह की एमएलसी सदस्यता हुई बहाल,सीएम नीतीश की मिमक्री करने में सुप्रीम कोर्ट से मिली थी बड़ी राहत

RJDs Sunil Singh

RJDs Sunil Singh : राजद के सुनील सिंह की एमएलसी सदस्यता बहाल होने की बुधवार को घोषणा की गई. बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने इसकी सदन में इसकी घोषणा की. उन्होंने कहा कि राजद के सुनील कुमार सिंह की सदस्यता सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में बहाल की जा रही है. हालाँकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उन्हें 7 महीने का वेतन,  पारिश्रमिक आदि का लाभ नहीं मिलेगा. सीएम नीतीश की मिमक्री करने के कारण उनकी सदस्यता खत्म की गई थी जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सुनील सिंह को बड़ी राहत दी थी. 


दरअसल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मिमक्री करने के कारण बिहार विधान परिषद की सदस्यता गंवाने वाले राजद एमएलसी सुनील सिंह को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत मिली थी. 25 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सुनील सिंह के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उनकी एमएलसी सदस्यता बहाल करने का आदेश दिया था.  बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 28 फरवरी से शुरू हुआ लेकिन सुनील सिंह की सदस्यता बहाल करने को लेकर परिषद की ओर से कोई आदेश नहीं आया था. इस पर पिछले दिनों सुनील सिंह ने चिंता जाहिर की थी. हालांकि अब हार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने इसकी सदन में इसकी घोषणा की कि 25 फरवरी से ही सुनील सिंह की सदस्यता बहाल की जाती है. लेकिन उनके 7 महीने की अवधि का कोई पारिश्रमिक आदि का लाभ नहीं मिलेगा. सुनील सिंह ने अपनी सदस्यता बहाली को लेकर 3 मार्च को सभापति को पत्र लिखा था. 

सुप्रीम कोर्ट से 7 महीने की सजा !

सभापति अवधेश नारायण सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनील सिंह पर हुई कार्रवाई के सदन के निर्णय को सही माना है. कोर्ट ने अपने आदेश में मुख्यमंत्री की मिमिक्री करने के सुनील सिंह के कृत्य को अनुचित माना. हालाँकि इसके लिए उन पर कार्रवाई और 7 महीने कीसजा को पर्याप्त माना. इसलिए 7 महीने की पारिश्रमिक आदि का लाभ नहीं मिलेगा. 


वंदना की रिपोर्ट 

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