रौशन आनंद को नहीं मिली राहत, 14 जून तक जेल में कटेगी रातें, इस दिन आएगा जमानत पर फैसला

रौशन आनंद की जमानत याचिका पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रुपेश देव की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले से जुड़ी केस डायरी और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों का अवलोकन आवश्यक बताया।

Roshan Anand
Roshan Anand - फोटो : news4nation

Khan Sir : पटना में चर्चित कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में जेल में बंद ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद को फिलहाल राहत नहीं मिली है। उनकी जमानत याचिका पर शुक्रवार को फैसला आने की उम्मीद थी, लेकिन जिला एवं सत्र न्यायालय ने सुनवाई को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया है। ऐसे में रौशन आनंद को अभी कुछ और दिन जेल में ही रहना होगा।


मिली जानकारी के अनुसार, रौशन आनंद की जमानत याचिका पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रुपेश देव की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले से जुड़ी केस डायरी और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों का अवलोकन आवश्यक बताया। कोर्ट का मानना है कि जांच से संबंधित सभी तथ्यों और दस्तावेजों की समीक्षा किए बिना जमानत याचिका पर अंतिम निर्णय लेना उचित नहीं होगा।


अदालत ने स्पष्ट किया कि केस डायरी का विस्तृत अध्ययन करने के बाद ही यह तय किया जाएगा कि रौशन आनंद को जमानत दी जाए या नहीं। इसी कारण मामले की अगली सुनवाई सोमवार के लिए निर्धारित की गई है। गौरतलब है कि खान सर उर्फ फैसल खान के कोचिंग संस्थान के बाहर हुए विवाद और कथित फायरिंग मामले में रौशन आनंद को आरोपी बनाया गया है। इसी मामले में वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। शुक्रवार को उनके समर्थकों और परिजनों को जमानत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अदालत के फैसले के बाद उन्हें अभी और इंतजार करना पड़ेगा।


अब सोमवार को जिला जज की अदालत में दोनों पक्षों के अधिवक्ता अपनी-अपनी दलीलें पेश करेंगे। इसके बाद कोर्ट केस डायरी और अन्य साक्ष्यों का अध्ययन कर जमानत याचिका पर अंतिम फैसला सुना सकती है। इस कारण अब सभी की निगाहें सोमवार को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं।


उधर, इस मामले से जुड़े एक अन्य घटनाक्रम में खान सर के दोनों बॉडीगार्ड्स की जमानत याचिका पर भी सुनवाई पूरी हो चुकी है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अनुराग वर्मा की अदालत ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। उनके जमानत आवेदन पर भी जल्द निर्णय आने की संभावना है।


रंजीत  की रिपोर्ट