जलालपुर गांव से जुड़ेंगी रुपसपुर नहर की रोड, पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया यह आदेश
Patna - पटना हाईकोर्ट ने बेली रोड और रूपसपुर दानापुर नहर के जलालपुर गांव को सड़क से जोड़े जाने सम्बन्धित जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने रेलवे प्रशासन व राज्य सरकार को बैठ कर आपस में इस समस्या का समाधान निकालने का निर्देश दिया। इस मामले पर छः सप्ताह बाद सुनवाई की जाएगी।
पंचानंद सिंह की जनहित याचिका पर एक्टिंग चीफ जस्टिस सुधीर सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई की।अधिवक्ता सत्यम शिवम सुंदरम ने कोर्ट को बताया कि रूपसपुर दानापुर नहर के पास बेली रोड़ और जलालपुर गांव को सड़क से जोड़ा जाना था।
रेल प्रशासन ने सड़क निर्माण की लिए डेढ़ एकड़ भूमि राज्य सरकार को देना स्वीकार किया था।साथ राज्य सरकार ने इसके एवज में 10.32 करोड़ रुपये देना स्वीकार किया था।
ये समझौता 2015 में हुआ था।जब हाल में राज्य सरकार ने सड़क निर्माण का कार्य शुरु किया,तो रेल प्रशासन ने इस बात पर आपत्ति दर्ज की कि अब तक इस समझौता पर अंतिम निर्णय नही हुआ है।
जनहित याचिका में ये भी मांग की गयी रेल प्रशासन इस सड़क निर्माण में बाधा उत्पन्न नहीं करें।कोर्ट ने रेल प्रशासन और राज्य सरकार को साथ बैठ कर इस मुद्दे को सुलझाने का निर्देश दिया।
अधिवक्ता सत्यम शिवम सुंदरम ने बताया कि ये मामला लगभग दस सालों से लालफीताशाही के कारण अटका हुआ है।साथ ही ग्रामीणों को इस सड़क के निर्माण में विलम्ब होने के कारण भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।इस मामलें पर अब छह सप्ताह बाद सुनवाई होगी।