Bihar News: बिहार सरकार का नया फरमान, कर्मचारियों के लिए जारी हुआ 'डेंजरस' नोटिस, जानिए नए नियम
Bihar News: बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर कड़े नियम लागू कर दिए हैं। ‘बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 2026’ के तहत अब सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की लापरवाही भारी पड़ेगी।
Bihar News: बिहार सरकार ने एक बार फिर सरकारी कर्मचारियों के लिए हैरान करने वाला फरमान जारी कर दिया है। कर्मचारियों में अनुशासन बनाए रखने के लिए अब सरकार ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर सख्त रोक लगा दी है। नए आदेश के अनुसार, अब सरकारी कर्मचारी और अधिकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सरकार की नीतियों के खिलाफ न तो कुछ लिख सकेंगे और न ही किसी विवादित पोस्ट को लाइक या शेयर कर सकेंगे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अब कर्मचारियों की डिस्प्ले प्रोफाइल (DP) पर भी विभाग की पैनी नजर रहेगी। सरकार का मानना है कि कई बार कर्मचारी अपनी प्रोफाइल के जरिए राजनीतिक संदेश या सरकार विरोधी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, जो सेवा शर्तों का उल्लंघन है। अगर कोई कर्मचारी इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसकी नौकरी भी जा सकती है।
नहीं कर सकते निजी राय व्यक्त
नए नियमों के मुताबिक, सरकारी कर्मचारी अब बिना अनुमति सरकार की नीतियों, योजनाओं या फैसलों पर सार्वजनिक रूप से अपनी निजी राय व्यक्त नहीं कर सकेंगे। इतना ही नहीं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय और हाईकोर्ट के फैसलों पर भी टिप्पणी करना प्रतिबंधित कर दिया गया है। नियमों के उल्लंघन को कदाचार माना जाएगा और संबंधित कर्मचारी के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
राय देने से पहले लेनी होगी अनुमति
सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी मुद्दे पर सार्वजनिक राय रखने से पहले कर्मचारियों को सक्षम प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति की गई पोस्ट या टिप्पणी नियमों का उल्लंघन मानी जाएगी। नई नियमावली के तहत कर्मचारी सोशल मीडिया पर विरोध जताने के लिए डीपी या प्रोफाइल फोटो का इस्तेमाल भी नहीं कर सकेंगे। किसी राजनीतिक दल या संगठन से जुड़े प्रतीकों का उपयोग भी पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है।
फर्जी प्रोफाइल पर सख्ती
सरकारी कर्मचारी अपने निजी सोशल मीडिया अकाउंट के लिए सरकारी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर का उपयोग नहीं कर सकेंगे। फर्जी नाम या पहचान के जरिए अकाउंट चलाना भी प्रतिबंधित है। इसके अलावा कार्यालय परिसर में फोटो, वीडियो, दस्तावेज साझा करना, रील बनाना या लाइव स्ट्रीमिंग करना भी सख्त मना है। सरकार ने साफ कर दिया है कि इन नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी।