बिहार में वाहन दुर्घटना पीड़ितों के लिए बड़ी खबर, बीमा क्लेम निपटान पर परिवहन आयुक्त का बीमा कंपनियों को बड़ा निर्देश

वाहन हादसों से जुड़े पीड़ितों के बीमा क्लेम के सेटलमेंट को लेकर परिवहन आयुक्त का बड़ा निर्देश जारी हुआ है. बिहार में इसे लेकर सभी बीमा कम्पनियों को जानिए क्या निर्देश दिया गया है.

pending insurance claims in Bihar
pending insurance claims in Bihar- फोटो : news4nation

Bihar News: बिहार में वाहन दुर्घटना पीड़ितों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। राज्य परिवहन आयुक्त नवीन कुमार ने बीमा कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे लंबित बीमा क्लेम के मामलों को ससमय निपटाएं। यह निर्देश बिहार मोटर वाहन दुर्घटना न्यायाधिकरण के सचिव और बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों की एक बैठक में दिया गया। 


बिहार मोटर वाहन दुर्घटना न्यायाधिकरण की ओर से कुल 1016 मामलों में बीमा कंपनियों को 85 करोड़, 38 लाख रुपए का क्लेम आर्डर पास किया गया है। बीमा कंपनियों के स्तर से 494 दावों का निपटारा करते हुए 43.65 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है।

       

राज्य परिवहन आयुक्त ने मोटर वाहन दुर्घटना न्यायाधिकरण के सचिव को निर्देश दिया है कि अदालतों में हुई सुनवाई के आधार पर दस्तावेजों को तत्परता के साथ संबंधित अधिकारी द्वारा पोर्टल पर अपडेट कराया जाए। बैठक में परिवहन विभाग के संयुक्त सचिव कृत्यानंद रंजन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।