Bihar News : पटना के पार्कों में सुरक्षा और स्वच्छता पर हाईकोर्ट की फटकार का दिखा असर, नगर निगम ने अदालत में पेश किया प्रगति रिपोर्ट

Bihar News : पटना हाईकोर्ट ने पटना नगर निगम द्वारा प्रस्तुत प्रगति और कार्रवाई रिपोर्ट को देखने के बाद पटना जिला सुधार समिति द्वारा दायर याचिका को निष्पादित कर दिया है......पढ़िए आगे

Bihar News : पटना के पार्कों में सुरक्षा और स्वच्छता पर हाईक
हाईकोर्ट ने जताया संतोष - फोटो : SOCIAL MEDIA

PATNA : पटना हाईकोर्ट में पटना नगर निगम द्वारा आज प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। जस्टिस राजीव राय की एकल पीठ के समक्ष पटना जिला सुधार समिति की रिट  याचिका पर सुनवाई  के दौरान कार्रवाई  रिपोर्ट  प्रस्तुत किया  गया। कोर्ट को बताया गया  कि सभी क्षेत्रों में कार्रवाई की जा रही रही हैं। स्थिति  में सुधार लाने के लिए  कार्रवाई  हो रही हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मामलें को निष्पादित कर दिया। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पटना के पार्कों की दयनीय स्थिति ,गंदगी और  विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर हुए अतिक्रमण पर गहरी नाराजगी जाहिर की थी। पटना नगर निगम  की ओर से बताया गया कि विभिन्न पार्कों को सफाई व्यवस्था,सौंदर्यीकरण के लिए कार्रवाई की जा रही हैं।

साथ ही कोर्ट को ये भी जानकारी दी गई कि विभिन्न जगहों  से अवैध अतिक्रमण और गंदगी को हटाया गया हैं। ये भी आश्वासन कोर्ट को दिया गया कि ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगा। पिछली सुनवाई  में कोर्ट ने सार्वजनिक स्वच्छता, नागरिक बुनियादी ढांचे में  घोर अभाव व असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित  नही कर  पाने पर गहरा रोष व्यक्त किया था। कोर्ट ने पटना के पार्क नशे के अड्डे और कचरे के ढेर में तब्दील होने पर कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई थी। 

कोर्ट  ने पिछली सुनवाई  में पटना के प्रमुख  इलाके अपराध का गढ बनने को काफी गंभीरता से लिया हैं। कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों, विशेष रूप से राजेंद्र नगर स्थित वैशाली गोलंबर (शास्त्री पार्क) में सुरक्षा व्यवस्था के पूरी तरह चरमराने पर गंभीर चिंता जताई थी। ये आमजनों के सुरक्षा सम्बन्धित मामला हैं। इसे किसी भी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता हैं। कोर्ट ने कहा था कि स्ट्रीट लाइट  नहीं  होने पर जहां नागरिकों की सुरक्षा और आने जाने में कठिनाई होती हैं,वहां असामाजिक और अपराधिक तत्वों की सक्रियता काफी बढ़ जाती है। अंततः इसका खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पडता है। 

कोर्ट ने पर्यावरण और स्वच्छता का संकट पर  भी कडी टिप्पणी की। खुले में शौचालय और जहरीला जलजमाव अनुच्छेद 21 के तहत स्वास्थ्य और स्वच्छ पर्यावरण के संवैधानिक अधिकारों की अनदेखी करने पर हाईकोर्ट ने पटना नगर निगम को फटकार लगाई। वरीय अधिवक्ता अजय ने कोर्ट को बताया था  कि स्थिति  में  कोई सुधार तो नहीं हुआ, बल्कि और भी स्थिति  बिगड़ी ही हैं। तीन वकीलों की टीम सर शिवसागर रामगुलाम पार्क और सुभाष पार्क का निरीक्षण किया था।इसमें वरीय अधिवक्ता प्रसून सिन्हा, संतोष कुमार सिंह और कुमार पंकज शामिल  थे।उन्होंने अपने रिपोर्ट  में  सुधार  के सम्बन्ध सुझाव दिया था। कोर्ट ने पटना नगर निगम के द्वारा  पेश कार्रवाई व प्रगति रिपोर्ट  देखकर इस  मामलें  को निष्पादित कर दिया।