Bihar News: बिहार में शहरी दुकानदारों को अब साइनबोर्ड पर लगे ब्रांड के लिए भी देना होगा विज्ञापन शुल्क, नई नियमावली 2025 लागू
Bihar News: बिहार सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए ‘बिहार नगरपालिका क्षेत्र विज्ञापन संशोधन नियमावली, 2025’ को मंजूरी दे दी है।

Bihar News: बिहार सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए ‘बिहार नगरपालिका क्षेत्र विज्ञापन संशोधन नियमावली, 2025’ को मंजूरी दे दी है। अब राज्य के सभी शहरी निकाय क्षेत्रों में दुकानदारों को अपनी दुकानों पर लगे स्व-ब्रांडिंग साइनबोर्ड के अलावा अन्य ब्रांडों के साइनेज पर विज्ञापन शुल्क देना होगा।
क्या है नई व्यवस्था का सार?
प्रति वर्ग फीट के आधार पर शुल्क लिया जाएगा। स्व-साइनेज (अपने दुकान के नाम) के लिए भी शुल्क तय करेगा संबंधित नगर निकाय। किसी भी सार्वजनिक स्थान से दिखने वाले विज्ञापन — जैसे बिल्डिंग, दीवार, होर्डिंग, फ्रेम, दीवार चित्र आदि — पर शुल्क देय होगा। सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन पोर्टल (e-proc या e-nivida) के माध्यम से होंगी। विज्ञापन लगाने से पहले लाइसेंस लेना अनिवार्य, जिसके लिए भी शुल्क तय है।
सरकार का दृष्टिकोण:
सरकार का मानना है कि यह कदम शहरी सौंदर्यीकरण, सुव्यवस्थित विज्ञापन नियंत्रण, और राजस्व वृद्धि के लिहाज से आवश्यक है। साथ ही इससे गैरकानूनी विज्ञापन प्रदर्शनों पर भी नियंत्रण किया जा सकेगा।
नकारात्मक विज्ञापनों के लिए सख्त प्रावधान
नई नियमावली में विशेष प्रावधान यह भी जोड़ा गया है कि यदि कोई विज्ञापन नकारात्मक, भड़काऊ या अमर्यादित सामग्री पर आधारित है, तो उसे बिना किसी पूर्व सूचना के हटा दिया जाएगा।
प्रतिबंधित विषयों में शामिल हैं:नग्नता या अश्लीलता,जातीय और नस्लीय भेदभाव,शराब, ड्रग्स और मादक पदार्थों का प्रचार,महिलाओं एवं बच्चों के शोषण संबंधी कंटेंट,जानवरों के प्रति क्रूरता,किसी व्यक्ति या ब्रांड का उपहास
प्रभावित पक्षों की प्रतिक्रियाएं:
दुकानदारों का कहना है कि "सरकार को पहले साफ दिशानिर्देश देने चाहिए और छोटे व्यवसायियों के लिए शुल्क कम रखना चाहिए।विज्ञापन एजेंसियां इस कदम को रेगुलेशन और पारदर्शिता की दिशा में सकारात्मक मान रही हैं, लेकिन ई-प्रोक और ई-निविदा प्रणाली की तकनीकी दक्षता पर सवाल भी उठा रही हैं।