Railway News: इन ट्रेनों में टिकट कैंसिल करना अब पड़ेगा भारी, रेलवे ने जारी किए नए नियम, जानिए पूरी खबर

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वंदे भारत स्लीपर ट्रेन
टिकट कैंसिल करना पड़ेगा भारी - फोटो : social media

Railway News: भारतीय रेलवे की ओर से यात्रियों की सुविधाओं के लिए आए दिन कई नियम जारी किए जाते हैं। साथ ही कई ट्रेनों का परिचालन भी किया जा रहा है। हाल ही में रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात रेल यात्रियों को दी है लेकिन इसके साथ ही रेलवे ने सख्त नियम भी बनाया है। रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के टिकट कैंसिल करने को लेकर नए नियम जारी किया है। आइए जानते हैं नए नियम क्या है...

रेलवे का सख्त नियम 

जानकारी अनुसार रेलवे ने नई शुरुआत की जा रही वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के लिए टिकट रद्द करने के नियम सख्त कर दिए हैं। नए मानकों के अनुसार, इन प्रीमियम ट्रेनों में कन्फर्म टिकट रद्द कराने पर यात्रियों को पहले की तुलना में अधिक शुल्क देना होगा। रेलवे द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का टिकट बुक कराने के बाद कभी भी रद्द करने पर 25 प्रतिशत राशि काटी जाएगी। वहीं, अगर ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 72 घंटे से आठ घंटे के बीच टिकट रद्द किया जाता है, तो 50 प्रतिशत शुल्क लगेगा।

8 घंटे पहले किए टिकट रद्द तो नहीं मिलेगा रिफंड 

जबकि निर्धारित प्रस्थान समय से आठ घंटे से कम समय पहले टिकट रद्द करने पर किसी तरह का रिफंड नहीं मिलेगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, यह प्रावधान इसलिए लागू किया गया है क्योंकि अब रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन के प्रस्थान से आठ घंटे पहले तैयार किया जाता है, जबकि पहले यह प्रक्रिया चार घंटे पहले होती थी। रेलवे ने बताया कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के लिए बनाए गए ये नए रद्दीकरण नियम अन्य ट्रेनों, यहां तक कि वर्तमान में चल रही वंदे भारत चेयर कार ट्रेनों से भी अधिक सख्त हैं।

जारी होंगे केवल कन्फर्म टिकट 

अधिकारियों ने कहा कि इन सेवाओं में यात्रियों को केवल कन्फर्म टिकट ही जारी किए जाएंगे और आरएसी (रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन) की कोई व्यवस्था नहीं होगी। इसी वजह से टिकट रद्द करने की समय-सीमा और रिफंड की राशि में बदलाव किया गया है। वहीं, अन्य ट्रेनों के लिए मौजूदा नियमों के तहत, यदि यात्री ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 48 घंटे पहले टिकट रद्द करते हैं तो प्रथम एसी पर 240 रुपये, सेकेंड एसी पर 200 रुपये, थर्ड एसी पर 180 रुपये, स्लीपर पर 120 रुपये और सेकेंड क्लास पर 60 रुपये की तय कटौती की जाती है। 

400 किलोमीटर की दूरी पर न्यूनतम किराया 

वहीं 48 से 12 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर 25 प्रतिशत और 12 से चार घंटे पहले रद्द करने पर 50 प्रतिशत शुल्क लिया जाता है। चार घंटे से कम समय में टिकट रद्द नहीं करने या ऑनलाइन टीडीआर दाखिल नहीं करने पर कोई रिफंड नहीं मिलता। वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के किराये को लेकर रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि न्यूनतम शुल्क योग्य दूरी 400 किलोमीटर होगी। साथ ही इन ट्रेनों में केवल महिलाओं, दिव्यांग यात्रियों, वरिष्ठ नागरिकों और ड्यूटी पास धारकों के लिए ही कोटा लागू होगा। इसके अलावा किसी अन्य प्रकार का आरक्षण लागू नहीं होगा।