Bihar Vidhansabha Session : अनंत सिंह आज लेंगे शपथ? पहले दिन 235 विधायकों ने लिया ओथ, ये 7 MLA बाकी, जानिए 'छोटे सरकार' को लेकर क्या है ताजा अपडेट

Bihar Vidhansabha Session : अनंत सिंह आज विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्य के रुप में शपथ लेंगे। इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। पहले दिन 235 विधायकों ने शपथ लिया 7 विधायकों का शपथ अभी बाकी है...

अनंत सिंह
छोटे सरकार कब लेंगे शपथ?- फोटो : News4nation

Bihar Vidhansabha Session : बिहार विधानमंडल का सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। जो पांच दिनों तक चलेगा। सत्र के पहले दिन 235 नवनिर्वाचित विधायकों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। शपथ लेने वालों में सबसे पहले उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का नाम आया, जिसके बाद विजय कुमार सिन्हा ने शपथ ली। इसके बाद वरीयता क्रम के तहत मंत्रियों और अन्य विधायकों को शपथ दिलाई गई। विधानसभा सचिव ने क्रमवार विधायकों को आमंत्रित किया, वहीं शपथ ग्रहण से पहले प्रोटेम स्पीकर ने सदन को संबोधित भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सदन में मौजूद रहे। आज सत्र का दूसरा दिन है। दूसरे दिन स्पीकर का चुनाव होगा। बीजेपी के विधायक प्रेम कुमार का निर्विरोध चुना जाना तय है। 

7 विधायकों ने नहीं ली शपथ

सात विधायकों ने पहले दिन शपथ नहीं ली जिसमें मदन सहनी, जीवेश मिश्रा, विनय बिहारी, अनंत सिंह, केदारनाथ सिंह, डॉ. सुनील कुमार और अमरेंद्र पांडेय शामिल हैं। इन्होंने पहले दिन शपथ नहीं ली। इनमें अनंत सिंह जेल में बंद हैं, जबकि बाकी छह विधायक पटना में मौजूद नहीं होने की वजह से शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए।

संविधान क्या कहता है?

संविधान के आर्टिकल–188 और 193 के अनुसार हर विधायक के लिए शपथ लेना आवश्यक है, तभी वह सदन का सदस्य माना जाता है। शपथ से पहले विधायक सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकता। शपथ न लेने तक कोई वेतन, भत्ता या सदस्यता से जुड़े लाभ नहीं मिलते। अगर कोई विधायक बिना शपथ लिए सदन में बैठता है, तो प्रति बैठक 5000 रुपये जुर्माना आर्टिकल–193 के तहत लगाया जा सकता है।

जेल में बंद अनंत सिंह शपथ कैसे लेंगे?

जेडीयू के मोकामा विधायक चुने गए अनंत सिंह वर्तमान में दुलारचंद यादव हत्या मामले में 1 नवंबर से जेल में बंद हैं। 30 अक्टूबर को जनसुराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी और जेडीयू समर्थकों के बीच हुई झड़प के दौरान आरजेडी नेता दुलारचंद यादव की मौत हुई थी। परिजनों ने इसे हत्या बताया और FIR में अनंत सिंह का नाम शामिल किया गया। जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। 20 नवंबर को निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।  वहीं इसके बाद मामला पटना हाईकोर्ट में पहुंचा है। उनके वकीलों ने कोर्ट से कहा है कि विधायक के तौर पर उन्हें 1 से 5 दिसंबर के बीच शपथ लेना अनिवार्य है। इसलिए अंतरिम जमानत या पैरोल देकर शपथ लेने की अनुमति दी जाए। 

2020 में भी अदालत ने दी थी अनुमति

हालांकि कोर्ट ने अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किया है, लेकिन समर्थकों और वकीलों को उम्मीद है कि शपथ के लिए उन्हें राहत मिल सकती है। यह असामान्य नहीं है अदालतें कई बार ऐसे मामलों में जेल में बंद नेताओं को शपथ के लिए सीमित अवधि का पैरोल देती रही हैं। ज्ञात हो कि, 2020 के विधानसभा चुनाव में भी अनंत सिंह जेल से जीतकर आए थे। तब भी उन्होंने पैरोल की अर्जी दी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया था और वे विधानसभा पहुंचकर शपथ ले सके थे।