Patna highcourt - पुलिस सुरक्षा में होगी शाहदरा ठाकुरबाड़ी में पूजा-पाठ, हाईकोर्ट ने कहा – धार्मिक अनुष्ठानों से रोक नहीं सकते
Patna highcourt - पटना हाईकोर्ट ने आज शाहदरा ठाकुरबाड़ी को लेकर बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने स्थानीय थाने को निर्देश दिया कि सुरक्षा के साथ यहां पूजा पाठ की व्यवस्था करें।

Patna - पटना हाईकोर्ट ने मालसलामी स्थित शाहदरा ठाकुरबाड़ी विवाद में महंत रामाकांत दास को राहत देते हुए स्थानीय थाना प्रभारी को निर्देश दिया है कि महंत को ठाकुरबाड़ी में प्रतिदिन पूजा-पाठ और भोग-राग करने के लिए सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए।कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई भी समिति या व्यक्ति उन्हें धार्मिक अनुष्ठानों से रोक नहीं सकता।
जस्टिस डॉ. अंशुमान की पीठ ने महंत की रिट याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अमित श्रीवास्तव ने पक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा कि ठाकुरबाड़ी निजी है और उनके पूर्वजों ने सौ साल पहले भगवान राधा-कृष्ण और बलवीर की मूर्तियां वहां स्थापित की थीं।
यहां पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा-पाठ होता रहा है और 1913 के खतियान में भी यह उनके कब्जे में दर्ज है।
याचिका में आरोप लगाया गया कि कुछ लोगों ने कब्जे की नीयत से ठाकुरबाड़ी को 2020 में बिहार हिंदू धार्मिक न्यास परिषद में पंजीकृत करा लिया। परिषद ने अस्थायी समिति बनाकर महंत को पूजा से रोकना शुरू कर दिया और 2023 में समिति को स्थायी कर मंदिर का नाम बदल दिया।
हाईकोर्ट ने इस कार्रवाई पर रोक लगाते हुए परिषद और समिति से जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई छह हफ्ते बाद होगी।