Supreme court on Sambhal: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के संभल जामा मस्जिद विवाद मामले में अहम निर्देश दिया. कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से कहा कि 8 जनवरी तक केस में कोई एक्शन न लें. सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को आदेश दिया कि वह संभल जामा मस्जिद के खिलाफ तब तक केस आगे न बढ़ाए जब तक मस्जिद कमेटी की ओर से सर्वे के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में सूचीबद्ध न हो जाए. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखा जाए और फिलहाल उसे खोला न जाए. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी प्रशासन से कहा, "शांति और सौहार्द बनाए रखना चाहिए."
वहीं शाही जामा मस्जिद कमेटी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील शकील अहमद वसीम ने बताया कि संभल में शाही जामा मस्जिद पर सर्वे रिपोर्ट आज जमा नहीं की गई और एएसआई टीम ने ऐसा करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है. मस्जिद कमेटी के पक्ष ने मामले से जुड़े दस्तावेजों की प्रतियां भी मांगी हैं, जिस पर कोर्ट ने सहमति जताई है. वकील ने कहा कि मस्जिद का आगे कोई सर्वे नहीं किया जाएगा.
इस बीच एडवोकेट कमिश्नर रमेश सिंह राघव ने कहा- 24 नवंबर को सर्वे के दौरान हिंसा हो गई थी, इसलिए रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई. संभल जामा मस्जिद सर्वे को लेकर पुलिस प्रशासन और मुस्लिम पक्ष के बीच जोरदार हंगामा हुआ था. इस दौरान कुछ लोगों की मौत भी हुई जो हिंसा में शामिल बताए जाते हैं. वहीं संभल में इस घटना के बाद काफी तनाव देखा गया. जमकर हिंसा और आगजनी की घटनाएँ हुई. वहीं पुलिस ने मामले पर नियन्त्रण पाने के लिए भीड़ और उपद्रवियों पर बल प्रयोग भी किया.