Court decision - हत्या के मामले में पिता-पुत्र को मिली आजीवन कारावास की सजा, ढाई दशक बाद आया कोर्ट का फैसला

Court decision - 25 साल पहले हुए महिला की हत्या के मामले कोर्ट ने आरोपी पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हालांकि मुख्य आरोपी की पहले ही हत्या हो चुकी है। जिससे जुड़ा केस अभी कोर्ट में लंबित है।

Court decision - हत्या के मामले में पिता-पुत्र को मिली आजीवन
हत्या के आरोपी पिता पुत्र को आजीवन कारावास- फोटो : रंजन कुमार

Sasaram - खबर सासाराम से है। जहां सासाराम के कोर्ट ने 25 साल पूर्व हत्या के एक मामले में पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।  सासाराम के एडीजे-13 प्रमोद कुमार पांडे की कोर्ट ने त्रिभुवन चौधरी तथा उनके पुत्र दिग्विजय चौधरी को यह सजा सुनाई है। वही 60-60 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में तीन अभियुक्तों को बरी कर दिया है। 

वर्ष 2001 में नासरीगंज थाना के बलिगामा में गौशाला में मवेशी बांधने को लेकर हुए विवाद में राजकुमारी देवी नामक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बता दे कि इस मामले में मुख्य अभियुक्त राजन चौधरी की पहले ही हत्या हो चुकी है। 

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राजन चौधरी की हत्या का आरोप इस कांड के सूचक पर ही लगा है। जो मामला अभी कोर्ट में लंबित है। लेकिन आज एडीजे-13 के कोर्ट ने दो लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 

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