Anupama Yadav Case : भोजपुरी गायिका अनुपमा यादव पर जिला पार्षद ने दर्ज कराया मुकदमा, जानिए क्या है पूरा मामला

Anupama Yadav Case : भोजपुरी गायिका अनुपमा यादव की मुश्किलें बढ़ गयी है. सासाराम में जिला पार्षद ने उन पर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है. जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गयी है......पढ़िए आगे

Anupama Yadav Case : भोजपुरी गायिका अनुपमा यादव पर जिला पार्
अनुपमा यादव पर मुकदमा - फोटो : RANJAN

SASARAM : चर्चित भोजपुरी गायिका अनुपमा यादव पर करहगर पूर्वी के जिला पार्षद महावीर साह ने धर्मपुरा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी में कहा गया है कि अनुपमा यादव से महावीर जयंती के अवसर पर धर्मपुरा गांव में प्रोग्राम देने के लिए डेढ़ लाख रुपये पर करार हुआ था। जिसमें 25 हजार रुपये अग्रिम के रूप में दिया गया था। इसके बावजूद वे प्रोग्राम देने नहीं आईं और दिया हुआ पैसा भी अभी तक वापस नहीं किया। थानाध्यक्ष मिंटू कुमार ने कहा कि महावीर साह के आवेदन मिलने के बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

उधर लोक गायिका अक्षरा सिंह एवं उनके मैनेजर विपिन सिंह के विरुद्ध बेगूसराय कोर्ट ने भारतीय दंड विधान की धारा 406 427 एवं 34 के तहत संज्ञान लेते हुए अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया है। न्यायाधीश ओम प्रकाश प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अधिकारी ने यह आदेश शनिवार को सुनवाई के बाद पारित किया। बताते चले की बेगूसराय जिला बछवारा थाना क्षेत्र के अहियापुर निवासी शिवेश मिश्रा ने उनके विरुद्ध अदालत में मुकदमा दाखिल किया था। 

दायर मुकदमा में शिवेश मिश्रा ने कहा था समस्तीपुर जिला के सिंधिया में दुर्गा पूजा समिति नगमा के लिए अक्षरा सिंह को कार्यक्रम करने हेतु 5 लाख 51000 देकर बुक कराया गया। अक्षरा सिंह सिंह 24 10 2023 को कार्यक्रम के लिए सिंधिया में उपस्थित हुई और मंच पर 12:00 बजे रात्रि में कार्यक्रम करने जब गई तो 12:30 बजे तक कार्यक्रम की। इसी दौरान दर्शकों के द्वारा उन पर रुपया फेंका गया। जिससे गुस्सा कर माइक पटकते हुए मंच से भाग गई और कार्यक्रम करने से इनकार कर गई। इसी घटना को लेकर शिवेश मिश्रा ने उनके विरुद्ध अदालत में मुकदमा दाखिल करते हुए अपना और अपने पक्ष के गवाहों का बयान न्यायाधीश के समक्ष कराया। जांच बंद होने के उपरांत मामले की संज्ञान के बिंदु पर सुनवाई हुई। अदालत ने परिवादी द्वारा दी गई साक्ष्य का अवलोकन करते हुए अक्षरा सिंह एवं उनके मैनेजर के विरुद्ध संज्ञान लेकर अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया है। मुकदमा संख्या 2006/23 है।

Nsmch

सासाराम से रंजन की रिपोर्ट


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