Bihar Teacher: नौकरी लगने के 17 साल बाद 30 शिक्षकों पर गिरी गाज! शिक्षा विभाग के एक्शन के बाद जॉब से धोना पड़ा हाथ, सैलरी पर भी लगी रोक, जानें वजह
बिहार के सीतामढ़ी जिले में 30 प्रखंड शिक्षकों की नियुक्ति को राज्य अपीलीय प्राधिकार ने अवैध करार दिया है। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर उनकी नियुक्ति तिथि से ही रद्द करने को कहा है।

Bihar Teacher: बिहार के सीतामढ़ी जिले के बथनाहा प्रखंड में कार्यरत 30 प्रखंड शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। राज्य अपीलीय प्राधिकार, पटना ने इनकी नियुक्ति को अवैध करार देते हुए शिक्षा विभाग को उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से रद्द करने का निर्देश दिया है। इसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी ने संबंधित आदेश जारी करते हुए सभी शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से ही पदमुक्त करने का निर्देश दिया है।
किस आधार पर हुई कार्रवाई?
साल 2008 में सीतामढ़ी के बथनाहा प्रखंड नियोजन इकाई द्वारा रिक्त पदों पर नियुक्ति हुई थी। हालांकि, इस पर 17 साल बाद जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) ने नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए राज्य अपीलीय प्राधिकार में अपील की थी। बाद में जांच में पाया गया कि नियुक्ति नियमों के विरुद्ध हुई थी।
किन शिक्षकों पर पड़ा असर?
इस कार्रवाई की जद में आए शिक्षकों में शामिल हैं:
शंभू दास
राम ईश्वर कुमार
अमित कुमार
मंसूर अंसारी
श्याम कुमार
अन्य 25 शिक्षक
अब इन सभी की नियुक्ति शून्य मानी जाएगी, और उन्हें अब तक मिले वेतन पर भी अधिकार नहीं रहेगा।
क्या कहा गया है आदेश में?
राज्य अपीलीय प्राधिकार के आदेश में स्पष्ट किया गया है चूंकि नियुक्ति नियमों के विरुद्ध हुई है, इसलिए यह शून्य मानी जाएगी। ऐसे में शिक्षकों को अब तक मिले वेतन को भी वैध नहीं माना जाएगा और भविष्य में किसी प्रकार का वेतन दावा मान्य नहीं होगा।”यह फैसला न सिर्फ शिक्षकों के भविष्य पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि नियुक्ति प्रक्रिया की पारदर्शिता और प्रशासनिक जवाबदेही पर भी गंभीर प्रश्नचिन्ह लगाता है।