Bihar News : वैशाली में घर से भागकर मुस्लिम युवती ने हिन्दू युवक से रचाई शादी, वीडियो जारी कर पुलिस से मांगी सुरक्षा

Bihar News : वैशाली में घर से भागकर मुस्लिम युवती ने हिन्दू युवक से शादी रचा ली. जिसके बाद उसने वीडियो बनाकर पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है.....पढ़िए आगे

Bihar News : वैशाली में घर से भागकर मुस्लिम युवती ने हिन्दू
मुस्लिम युवती ने रचाई शादी - फोटो : RISHABH

VAISHALI : बिहार के वैशाली जिले में एक अंतरधार्मिक प्रेम विवाह का मामला गरमाता जा रहा है। वेलसर ओ.पी. थाना क्षेत्र से 14 जनवरी को लापता हुई 19 वर्षीय युवती असकारा प्रवीण ने एक वीडियो जारी कर खुलासा किया है कि उसने गांव के ही बादल कुमार के साथ अपनी मर्जी से शादी कर ली है। युवती ने अब पुलिस और प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है।

परिजनों ने लगाया था अपहरण और देह व्यापार का आरोप

असकारा प्रवीण के गायब होने के बाद उसकी नानी, नवीहन खातून ने वेलसर ओ.पी. थाने में अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। परिजनों का आरोप था कि बादल कुमार ने अपने माता-पिता और दोस्तों के साथ मिलकर असकारा का अपहरण किया है। शिकायत में यह गंभीर आशंका भी जताई गई थी कि युवती को बेचने या देह व्यापार में धकेलने के इरादे से उसका अपहरण किया गया है। पुलिस इस मामले में बादल के पिता तेतर सहनी और मां पुतुल देवी सहित अन्य के खिलाफ जांच कर रही थी।

वीडियो जारी कर आरोपों का किया खंडन

मामले में नया मोड़ तब आया जब असकारा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश जारी किया। वीडियो में उसने स्पष्ट कहा, "मैंने अपनी मर्जी से बादल कुमार के साथ शादी की है। इस शादी में लड़के या उसके परिवार का कोई कसूर नहीं है।" उसने अपहरण के दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है।

भाई और मामा पर लगाए गंभीर आरोप

असकारा ने अपने वीडियो बयान में अपने ही परिवार से जान का खतरा बताया है। उसने कहा कि यदि उसे या उसके ससुराल वालों को भविष्य में कुछ भी नुकसान पहुँचता है, तो इसके लिए उसके भाई और मामा सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। युवती ने प्रशासन से मांग की है कि उसके पति के परिवार को इस मामले में परेशान न किया जाए।

पुलिस के सामने अब कानूनी चुनौती

एक तरफ जहाँ परिवार ने अपहरण की एफआईआर दर्ज कराई है, वहीं दूसरी तरफ बालिग युवती द्वारा अपनी मर्जी से शादी करने का दावा किया जा रहा है। ऐसे मामलों में अब पुलिस की प्राथमिकता युवती को बरामद कर कोर्ट में उसका 164 के तहत बयान दर्ज कराने की होगी। कोर्ट में दिए गए बयान के आधार पर ही इस केस की दिशा तय होगी।

ऋषभ की रिपोर्ट