Form-13 से बचें अतिरिक्त TDS से, पाएं Tax Refund की झंझट से राहत

अगर आप हर साल ज्यादा टीडीएस कटने से परेशान हैं और टैक्स रिफंड की लंबी प्रक्रिया से बचना चाहते हैं, तो आयकर विभाग ने एक बेहतरीन समाधान पेश किया है – फॉर्म-13। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए यह फॉर्म जारी किया गया है, जिससे करदाता अब कम या शून्य टीडीएस कटवाने की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। यह फॉर्म उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, जिनकी कुल कर देनदारी बहुत कम है या शून्य है, और जो अतिरिक्त कटौती से बचना चाहते हैं।
क्या है फॉर्म-13 और क्यों है यह महत्वपूर्ण?
आमतौर पर देखा जाता है कि बैंक, कंपनियां और अन्य संस्थान टीडीएस कटौती करते हैं, भले ही करदाता की आय पर उनकी कर देनदारी कम हो। इससे लोगों को टैक्स रिफंड के लिए आवेदन करना पड़ता है, जो अक्सर एक झंझट साबित होता है। इस समस्या से निजात पाने के लिए आयकर विभाग ने फॉर्म-13 की सुविधा दी है।
फॉर्म-13 भरकर आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी आय पर कम या शून्य टीडीएस काटा जाए। यह विशेष रूप से उन करदाताओं के लिए लाभकारी है, जो बैंक ब्याज, डिविडेंड, किराया या अन्य स्रोतों से आय प्राप्त करते हैं और जिनकी आयकर देयता शून्य या कम होती है।
किसे भरना चाहिए फॉर्म-13?
वेतनभोगी कर्मचारी जिनकी कुल कर देनदारी टीडीएस कटौती से कम है।
वरिष्ठ नागरिक जिनकी आय पेंशन, ब्याज या किराए से आती है।
व्यवसायी और स्वतंत्र पेशेवर जो अपनी वार्षिक आय पर लगने वाले टीडीएस को कम करना चाहते हैं।
किराए, डिविडेंड या अन्य निवेश स्रोतों से आय प्राप्त करने वाले लोग।
फॉर्म-13 भरने की प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन करें - आयकर विभाग के पोर्टल पर लॉगिन करें और फॉर्म-13 भरें।
दस्तावेज अपलोड करें - अपने आय स्रोतों से संबंधित प्रमाणपत्र, पिछले साल के आयकर रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट आदि अपलोड करें।
प्रमाणपत्र प्राप्त करें - विभाग आपके आवेदन का मूल्यांकन करेगा और एक प्रमाणपत्र जारी करेगा, जिसे आपको संबंधित संस्थान को प्रस्तुत करना होगा।
क्या हैं इसके फायदे?
अतिरिक्त टीडीएस कटौती से बचाव: आपको पहले से ही सही दर पर टीडीएस कटवाने की सुविधा मिलेगी।
कैश फ्लो में सुधार: अधिक नकदी उपलब्ध रहेगी, जिससे आपकी मासिक वित्तीय योजना को बेहतर तरीके से प्रबंधित किया जा सकेगा।
टैक्स रिफंड की झंझट से राहत: टीडीएस पहले से सही अनुपात में कटने से बाद में रिफंड के लिए आवेदन नहीं करना पड़ेगा।
सरल और तेज प्रक्रिया: ऑनलाइन आवेदन के कुछ ही सप्ताहों में प्रमाणपत्र मिल सकता है।
आखिरी तारीख
चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए फॉर्म-13 भरने की अंतिम तारीख 15 मार्च 2025 है। इसलिए, अगर आप भी इस साल कम टीडीएस कटवाना चाहते हैं, तो अभी से आवेदन करें और टैक्स रिफंड की झंझट से बचें।