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HIGH COURT NEWS - नेशनल हाईवे के किनारे कराएं वृक्षारोपण हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कंपनी को दिया आदेश

Plants will be planted along the NH

PATNA : पटना हाई कोर्ट ने आरा से मोहनिया नेशनल हाईवे (  एनएच ) पर वृक्षारोपण सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस मामले में अधिवक्ता नरेश दीक्षित के नेतृत्व में तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। 

जस्टिस राजीव राय ने मेसर्स आदित्य मल्टिकोंम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश को पारित किया। 

कोर्ट के आदेशानुसार कमेटी में अधिवक्ता सूरज समदर्शी और माइन्स विभाग के एक अधिकारी भी शामिल रहेंगे। माइन्स विभाग ने एक्सपोर्ट प्रीमियम के लिए दो करोड़ पचास लाख रुपए बसने वालों से इक्ट्ठा किया था, किंतु इस आदेश को रद्द कर दिया गया था। 

इस राशि को वापस लौटने के बजाए वृक्षारोपण कार्य में इस्तेमाल करने का आदेश दिया गया है। याचिका के जरिए बालू के अंतरराज्यीय बिक्री पर एक्सपोर्ट प्रीमियम चार्ज नहीं लगाने हेतु आदेश देने व उस पत्र को रद्द करने, जिसके जरिए 2013 की बालू नीति के प्रावधानों के विरुद्ध एक्सपोर्ट प्रीमियम चार्ज की मांग की गई थी। इन मामलों में आदेश जारी करने का अनुरोध कोर्ट से किया गया था।


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