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BIHAR TEACHER NEWS : मिड डे मिल में धांधली करने वाले इस स्कूल के हेडमास्टर पर शिक्षा विभाग ने लिया एक्शन तो मचा हड़कंप

BIHAR TEACHER NEWS - बिहार के सरकारी स्कूलों में मिड डे मिल के नाम पर एक बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। 65 बच्चों को खाना खिलाकर 315 बच्चों की उपस्थिति दर्ज करने वाले मध्य विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक अनियमितता बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया ग

BIHAR TEACHER NEWS : मिड डे मिल में धांधली करने वाले इस स्कूल के हेडमास्टर पर शिक्षा विभाग ने लिया एक्शन तो मचा हड़कंप
शिक्षा विभाग , बिहार सरकार - फोटो : कुलदीप भारद्वाज

BUXAR : बिहार के सरकारी सरकारी स्कूलों में मिड डे मिल के नाम पर एक बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। बिहार के कई सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन खानेवाले बच्चों की संख्या बढ़ाकर सरकारी पैसों की लूट की शिकायत के बाद विभागीय जांच में मध्याह्न भोजन में 65 बच्चों को खाना खिलाकर 315 बच्चों की उपस्थिति दर्ज कराने वाले ब्रह्मपुर प्रखंड के देवकुली मध्य विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक तेज कुमार को भारी पड़ गई है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना विष्णुकांत राय ने प्रभारी प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय राजपुर निर्धारित किया गया है। पिछले दिनों जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्राथमिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान शारिक अशरफ के औचक निरीक्षण में इसका खुलासा हुआ था।

निरीक्षण में विद्यालय में पाई गई अनियमितताओं के संबंध में विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक से जब स्पष्टीकरण भी मांगा गया लेकिन उनका स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाए जाने पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने प्रधानाध्यापक पर अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा कर दी। इसके बाद जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना ने उन्हें निलंबित कर दिया है। देवकुली के प्रभारी प्रधानाध्यापक ने मध्याह्न भोजन योजना में वर्ग एक से पांच तक में लाभान्वित छात्रों की संख्या 137 एवं वर्ग छह से आठ में लाभान्वित छात्रों की संख्या 178 अर्थात कुल छात्र 315 छात्रों की उपस्थिति दर्ज कराई थी लेकिन स्कूल में महज 65 छात्रों की भौतिक उपस्थिति पाई गई थी।

लगे आरोप हुए निलंबित 

इस परिस्थिति में डीपीओ स्थापना ने अधिक छात्रों की उपस्थिति की प्रविष्टि कर खाद्यान्न एवं राशि का गबन करने, स्मार्ट क्लास के संचालन में लापरवाही बरतने, एवं विद्यालय में शैक्षणिक वातावरण बनाए रखने में विफल रहने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण अपील एवं नियंत्रण) नियमावली 2005 के नियम 17 के आलोक में तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उन्हें विभागीय कार्रवाई के अधीन किया है।उन्होंने कहा है कि निलंबन अवधि में प्रधानाध्यापक को जीवन यापन भत्ता निलंबन मुख्यालय के पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर विभागीय नियमानुसार देय होगा। 

कुलदीप भारद्वाज की रिपोर्ट

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