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HIGH COURT NEWS : वन विभाग में चालकों की बहाली पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, नियुक्ति प्रक्रिया पर राज्य सरकार से मांगा जवाब

HIGH COURT NEWS : वन विभाग में चालकों की बहाली पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, नियुक्ति प्रक्रिया पर राज्य सरकार से मांगा जवाब

PATNA : पटना हाई कोर्ट ने वन विभाग में वाहन चालकों की बहाली पर फिलहाल रोक लगाते हुये सरकार से जबाब तलब किया है।जस्टिस विवेक चौधरी की एकलपीठ ने 51 आवेदकों की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद नियुक्ति पर रोक लगा दी।आवेदकों की ओर से अधिवक्ता जगन्नाथ सिंह ने कोर्ट को बताया कि वन विभाग में 145 चालकों की बहाली के लिए विज्ञापन संख्या 37/2023 प्रकाशित की गई थी।

इस विज्ञापन के कॉलम 6 में यह प्रावधान किया गया हैं कि संविदा पर नियुक्त चालकों को 25 अंक का महत्व दिया जाएगा लेकिन किसी भी चालकों को 25 अंक का महत्व दिये परीक्षा फल प्रकाशित कर दिया गया।उनका कहना था कि सफल उम्मीदवारों का वेरिफिकेशन 30 सितम्बर व 1 अक्टूबर को निर्धारित किया गया है। कोर्ट ने फिलहाल अगले आदेश तक नियुक्ति पर रोक लगा दी।इस मामलें पर अगली सुनवाई 24 अक्टूबर,2024 को की जाएगी।

रिपोर्ट - आनंद वर्मा

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